Edited By Ramkesh,Updated: 09 Apr, 2023 03:25 PM

उमेश पाल हत्याकांड मामले में फरार माफिया अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन पर पुलिस ने शिकंजा कसना शुरु कर दिया है। पुलिस ने फरार शाइस्ता परवीन और बेटे साबिर पर एक और मुकदमा दर्ज किया है।
प्रयागराज: उमेश पाल हत्याकांड मामले में फरार माफिया अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन पर पुलिस ने शिकंजा कसना शुरु कर दिया है। पुलिस ने फरार शाइस्ता परवीन और बेटे साबिर पर एक और मुकदमा दर्ज किया है। दरअसल, दिनांक 24/02/2023 को उमेश पाल एवं 02 पुलिस कर्मियों की हत्या से सम्बन्धित मुक़दमा अपराध संख्या 114/2023 धारा 147/148/149/302/307/506/34/120B भा0दं0वि0, थाना धूमनगंज में पुलिस कस्टडी रिमांड पर लिए गए अभियुक्त राकेश उर्फ नाकेश उर्फ लाला द्वारा बताया गया कि उसके द्वारा शाइस्ता परवीन द्वारा दिए गए बैग को छुपाया गया था।
अभियुक्त की निशानदेही पर बरामद हुए सामानों में अली अहमद का फोटो लगे हुए दो अदद आधार कार्ड भी थे, जिसमे एक अदद आधार कार्ड में मोहम्मद साबिर पुत्र मुन्ने सिद्दीकी का नाम है जिसपर अली अहमद पुत्र अतीक का फोटो लगा है, जो कूटरचित प्रतीत होता है। इस संबंध में 1.शाइस्ता परवीन पत्नी अतीक अहमद, 2.अली अहमद पुत्र अतीक अहमद, 3.मोहम्मद साबिर, 4. राकेश उर्फ नाकेश उर्फ लाला एवं 5.अन्य अज्ञात लोगों के विरूद्ध मुक़दमा अपराध संख्या 175/2023 धारा 419/420/467/468/471 भा0दं0वि0 दिनांक 8/4/2023 को थाना धूमनगंज पर पंजीकृत किया गया है। विवेचना निरीक्षक संजय कुमार सिंह द्वारा की जा रही है।
बता दें कि उमेश पाल हत्याकांड मामले में फरार माफिया अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन पर प्रयागराज पुलिस ने इनाम की राशि 25,000 रुपये से बढ़ाकर 50,000 रुपये कर दी है। पुलिस ने यह जानकारी दी। पुलिस उपायुक्त (नगर) दीपक भूकर ने बताया कि शाइस्ता परवीन पर इनाम की राशि बढ़ाकर 50,000 रुपये कर दी गई है। इससे पहले, छह अप्रैल को यहां की एमपी/एमएलए अदालत ने उमेश पाल हत्याकांड में नामजद अभियुक्त शाइस्ता परवीन की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी थी।
गौरतलब है कि 24 फरवरी को राजू पाल हत्याकांड के मुख्य गवाह उमेश पाल और उसके दो सुरक्षाकर्मियों की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। घटना के अगले दिन 25 फरवरी को उमेश पाल की पत्नी जया पाल की तहरीर पर धूमनगंज थाना में अतीक अहमद, शाइस्ता परवीन, अशरफ, गुड्डू मुस्लिम, गुलाम और अन्य नौ लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी। बसपा विधायक राजू पाल की हत्या मामले के मुख्य गवाह उमेश पाल के अपहरण के 17 साल पुराने मामले में 28 मार्च, 2023 को एमपी/एमएलए अदालत ने पूर्व सांसद अतीक अहमद, दिनेश पासी और खान शौलत हनीफ को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।