बाइक और स्कूटी पर ड्राइविंग को लेकर नया नियम लागू, यह दी गई छूट

Edited By Moulshree Tripathi,Updated: 17 May, 2020 07:41 PM

new rules apply for driving on bikes and scooty this relaxation given

उत्तर प्रदेश में कोरोना संकट को देखते हुए वाहन का नया नियम लागू हो गया है। जिसके तहत बाइक या स्कूटी पर केवल चलाने वाला ही बैठ सकता है। पीछे की सीट पर सवारी पाए जाने पर पहले तो 250 से लेकर 1000 रुपये तक...

लखनऊः उत्तर प्रदेश में कोरोना संकट को देखते हुए वाहन का नया नियम लागू हो गया है। जिसके तहत बाइक या स्कूटी पर केवल चलाने वाला ही बैठ सकता है। पीछे की सीट पर सवारी पाए जाने पर पहले तो 250 से लेकर 1000 रुपये तक का जुर्माना, उसके बाद दोपहिया वाहन चालक का ड्राइविंग लाइसेंस भी निलंबित या निरस्त किया जा सकता है । मास्क पहनने, लॉकडाउन का उल्लंघन करने और दोपहिया वाहन में एक सवारी की अनुमति से संबंधित अधिसूचना महामारी नियंत्रण एक्ट के तहत जारी कर दी गई है।

बता दें कि इसकी जानकारी चिकित्सा व स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव अमित मोहन प्रसाद ने अपर मुख्य सचिव गृह व सूचना अवनीश अवस्थी के साथ एक संयुक्त प्रेस कांफ्रेंस में दी। उन्होंने बताया कि महामारी नियंत्रण एक्ट के तहत जारी अधिसूचना में दोपहिया वाहन चालाक ही अकेले वाहन चला सकेगा। पीछे बैठने की अनुमति किसी में नहीं होगी। दोपहिया वाहन में पहले बार पीछे बैठी सवारी पर 250 रुपये, दूसरी बार 500 रुपये, तीसरी बार में 1000 रुपये और उसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस भी निलंबित या निरस्त किया जा सकता है।

यह दी गई छूट
दोपहिया वाहन के बारे में अपवाद स्वरुप इस मामले में छूट दी गई है कि अगर महिला वाहन चलाना नहीं जानती है और  वह अपने किसी घर के सदस्य के साथ अपने कार्यस्थल जा रही है तो उसे कार्यपालक मजिस्ट्रेट की अनुमति लेकर दोपहिया वाहन के पीछे बैठना होगा। पीछे बैठी महिला के लिए हेलमेट, मास्क और ग्लव्स पहनना ज़रूरी है।

 

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