निषाद पार्टी के विधायक विजय मिश्रा के बेटे विष्णू की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज

Edited By Umakant yadav,Updated: 26 Aug, 2020 10:55 AM

mla vijay mishra s son vishnu s anticipatory bail application rejected

जिला एवं सत्र न्यायालय ने सम्पत्ति पर अवैध कब्जे के मामले में गिरफ्तार किये गए भदोही जिले के ज्ञानपुर से निषाद पार्टी के विधायक विजय मिश्रा के बेटे विष्णु मिश्रा की अग्रिम जमानत अर्जी मंगलवार ...

भदोही: जिला एवं सत्र न्यायालय ने सम्पत्ति पर अवैध कब्जे के मामले में गिरफ्तार किये गए भदोही जिले के ज्ञानपुर से निषाद पार्टी के विधायक विजय मिश्रा के बेटे विष्णु मिश्रा की अग्रिम जमानत अर्जी मंगलवार को खारिज कर दी।

बता दें कि विधायक विजय मिश्रा, उनकी पत्नी राम लली और बेटे विष्णु मिश्रा के खिलाफ उनके रिश्तेदार कृष्ण मोहन तिवारी ने ज़बरदस्ती उनके घर और कारोबार पर कब्ज़ा करने, चेक पर जबरन हस्ताक्षर कराने तथा एक वसीयत बनाकर उनकी सभी सम्पत्तियों को विष्णु के नाम करने को लेकर मुकदमा दर्ज कराया है। इस मामले में विजय मिश्रा को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। वह इस समय चित्रकूट जेल में चौदह दिन की न्यायिक हिरासत में है।

जिला शासकीय अधिवक्ता दिनेश पांडेय ने बताया कि इस मामले में विष्णु मिश्रा द्वारा जमानत के लिए दी गई याचिका पर अदालत ने जमानत की सुनवाई पूरी होने तक के लिए गिरफ्तारी पर रोक लगाईं थी। आज अग्रिम जमानत के लिए जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार ने सुनवाई करते हुए अग्रिम जमानत देने की अपील खारिज कर दी। उन्होंने बताया इससे पहले सपा की विधान परिषद् सदस्य राम लली मिश्रा की अग्रिम जमानत खारिज हो चुकी है। फिलहाल अब माँ और बेटे दोनों को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस उनकी तलाश में जुटी हुई है।

गौरतलब है कि निषाद पार्टी से विधायक विजय मिश्रा चार बार के विधायक हैं और पुलिस के मुताबिक उन पर 73 मुकदमे दर्ज है। विजय मिश्रा के वकील ने जमानत के लिए एक प्रार्थना पत्र अदालत में पेश किया है, जिस पर 26 अगस्त को जिला एवं सत्र न्यायालय सुनवाई करेगी।

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