Edited By Ajay kumar,Updated: 30 Apr, 2023 02:52 PM

गैंगस्टर केस में अदालत से दोषी ठहराए गए व चार साल की सजा के बाद सांसद अफजाल अंसारी की लोकसभा सदस्यता खत्म होना तय है। भारत निर्वाचन आयोग की रिपोर्ट के बाद लोकसभा सचिवालय इस पर कार्रवाई करेगा।
लखनऊ: गैंगस्टर केस में अदालत से दोषी ठहराए गए व चार साल की सजा के बाद सांसद अफजाल अंसारी की लोकसभा सदस्यता खत्म होना तय है। भारत निर्वाचन आयोग की रिपोर्ट के बाद लोकसभा सचिवालय इस पर कार्रवाई करेगा। अफजाल की सदस्यता को लेकर शनिवार को मुख्य निर्वाचन कार्यालय के अफसरों ने मंथन किया। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व में दिए गए निर्देशों के तहत दो साल से ज्यादा सजा होने पर जनप्रतिनिधियों की सदस्यता स्वतः समाप्त समझी जाती है। सूत्रों के अनुसार राज्य सरकार के अभियोजन विभाग की ओर से अफजाल अंसारी की सजा को लेकर रिपोर्ट भारत निर्वाचन आयोग को भेजी जाएगी।

माफिया मुख्तार अंसारी को 10 वर्ष और अफजाल अंसारी को 4 साल की सजा
गौरतलब है कि माफिया मुख्तार अंसारी को गैंगस्टर एक्ट के 14 साल पुराने मामले में गाजीपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने 10 साल और उसके भाई बसपा सांसद अफजाल अंसारी को चार साल की सजा सुनाई है। मुख्तार पर पांच लाख और अफजाल पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी कोर्ट ने लगाया है। अफजाल को कड़ी सुरक्षा के बीच गाजीपुर जेल भेज दिया गया है। मुख्तार पहले से ही बांदा जेल में बंद हैं। इससे पहले तक सांसद अफजाल जमानत पर था।

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुए मुख्तार की पेशी
मुख्तार की पेशी जेल से ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई, जबकि अफजाल खुद अदालत पहुंचा था। अफजाल को दो साल से ज्यादा की सजा हुई है। ऐसे में उसकी संसद सदस्यता जाना तय है। सरकारी वकील नीरज श्रीवास्तव ने इसकी पुष्टि की है। अंसारी भाई 30 दिन के अंदर फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील कर सकेंगे।