लखनऊ में अवैध होटलों का संचालन: HC ने एलडीए और नगर निगम से एक महीने के भीतर जवाब मांगा

Edited By Mamta Yadav,Updated: 06 May, 2023 12:55 AM

lucknow hc seeks reply from lda and municipal corporation within a month

इलाहाबाद उच्च न्यायालय (Allahabad High Court) की लखनऊ खंडपीठ (Lucknow Peeth) ने हाल ही में शहर के चारबाग क्षेत्र स्थित गुरु नानक बाजार (Guru Nanak Bazar) में चल रहे कथित अवैध होटलों (Illegal hotels) के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर लखनऊ विकास प्राधिकरण...

लखनऊ: इलाहाबाद उच्च न्यायालय (Allahabad High Court) की लखनऊ खंडपीठ (Lucknow Peeth) ने हाल ही में शहर के चारबाग क्षेत्र स्थित गुरु नानक बाजार (Guru Nanak Bazar) में चल रहे कथित अवैध होटलों (Illegal hotels) के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) और लखनऊ नगर निगम (Lucknow Municipal Corporation) से जवाब मांगा है।
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न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति ओमप्रकाश शुक्ला की खंडपीठ ने अमर सिंह द्वारा दायर जनहित याचिका पर यह आदेश पारित किया। अदालत ने एलडीए और नगर निगम को एक महीने के भीतर अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।
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याचिकाकर्ता ने लखनऊ नगर आयुक्त के 29 जून 2010 के एक पत्र का हवाला दिया जिसमें 34 होटल, लॉज, गेस्ट हाउस और गोदाम अवैध रूप से चलने की बात कही गई थी। याचिका में कहा गया कि गुरुनानक मार्केट की 17 दुकानों को संबंधित अधिकारियों की अनुमति के बिना होटलों में बदल दिया गया। उनका यह भी कहना है कि इन अवैध होटलों के कारण कभी भी गंभीर घटना हो सकती है।
 

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