हत्या के जुर्म में दो आरोपियों को आजीवन कारावास, दो साल पहले युवक की हुई थी हत्या

Edited By Ramkesh,Updated: 12 Oct, 2024 03:56 PM

life imprisonment to two accused for murder a young man was

जिले की एक अदालत ने दो साल पुराने हत्या के एक मामले में आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। पुलिस ने शनिवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि न्यायाधीश अमित पाल सिंह की अदालत ने खंडवा गांव के उदयभान नामक व्यक्ति की हत्या के लिए सतीश कुमार पर...

बलिया: जिले की एक अदालत ने दो साल पुराने हत्या के एक मामले में आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। पुलिस ने शनिवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि न्यायाधीश अमित पाल सिंह की अदालत ने खंडवा गांव के उदयभान नामक व्यक्ति की हत्या के लिए सतीश कुमार पर 20,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। पुलिस ने कहा कि घटना 10 जनवरी, 2022 को हुई, जब खंडवा गांव निवासी शिवशंकर ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि उनके बेटे उदयभान पर गांव के ही सतीश कुमार ने लकड़ी के डंडे से हमला किया।

 हमले के कारण उदयभान की मऊ में इलाज के दौरान मौत हो गई। शिकायत के बाद, सतीश (32) के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या) के तहत मामला दर्ज किया गया। गहन जांच के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया । पुलिस अधीक्षक विक्रांत वीर ने शनिवार को बताया, “इस मामले की सुनवाई कर रहे जिला न्यायाधीश अमित पाल सिंह ने शुक्रवार को सतीश को दोषी पाया और उसे आजीवन कारावास तथा बीस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। दोनों पक्षों की दलीलों पर विचार करने के बाद यह फैसला सुनाया।

ये भी पढ़ें:- बहराइच में "सर तन से जुदा" जैसी भड़काऊ नारेबाजी पर एक हजार अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज

बहराइच: जिले की नानपारा कोतवाली पुलिस ने ‘इंस्टाग्राम' पर दो समुदायों के बच्चों के बीच उनके धर्मों को लेकर आपत्तिजनक बातचीत के ‘स्क्रीनशॉट' सार्वजनिक होने के बाद कथित रूप से "सर तन से जुदा" जैसी भड़काऊ नारेबाजी कर कस्बे में तनाव एवं दहशत फैलाने को लेकर एक हजार अज्ञात लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की है। पुलिस ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। उसके अनुसार नानपारा कोतवाली क्षेत्र के नानपारा कस्बे में सात अक्टूबर की शाम यह घटना घटी थी।

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