Lakhimpur Kheri: दो बहनों से गैंगरेप और हत्या मामले में कोर्ट का फैसला, नाबालिग दोषी को उम्रकैद की सजा

Edited By Anil Kapoor,Updated: 26 Aug, 2023 10:00 AM

life imprisonment to convict in double murder and gangrape case

Lakhimpur Kheri News: उत्तर प्रदेश में लखीमपुर खीरी जिले की एक अदालत ने निघासन दोहरे हत्याकांड और सामूहिक बलात्कार मामले में दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और कुल 46,000 रुपए का जुर्माना लगाया। विशेष लोक अभियोजक ब्रजेश कुमार पांडे ने बताया कि....

Lakhimpur Kheri News: उत्तर प्रदेश में लखीमपुर खीरी जिले की एक अदालत ने निघासन दोहरे हत्याकांड और सामूहिक बलात्कार मामले में दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और कुल 46,000 रुपए का जुर्माना लगाया। विशेष लोक अभियोजक ब्रजेश कुमार पांडे ने बताया कि अपर जिला न्यायाधीश राहुल सिंह की विशेष पॉक्सो अदालत ने 22 अगस्त को एक किशोर को दोषी करार देने के बाद शुक्रवार को उसे विभिन्न धाराओं के तहत सजा सुनाई। पांडे ने बताया कि 14 सितंबर 2022 को हुए दोहरे हत्याकांड और दो नाबालिग लड़कियों के साथ सामूहिक बलात्कार में मामले में कुल 6 आरोपी थे, जिनमें से 4 वयस्क और दो किशोर थे।

14 अगस्त को 4 वयस्क आरोपियों को सुनाई गई थी सजा
मिली जानकारी के मुताबिक, पांडे ने बताया कि 14 अगस्त को 4 वयस्क आरोपियों को सजा सुनाई गई थी, जिसमें जुनैद और सुनील को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी, जबकि करीमुद्दीन और आरिफ को 6 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई थी। उन्होंने कहा कि 16 से 18 साल की उम्र के बीच के किशोर पर विशेष पास्को अदालत में मुकदमा चलाया गया और शुक्रवार को उसे सजा सुनाई गई। जबकि छठे किशोर आरोपी का मुकदमा किशोर न्याय बोर्ड में चल रहा है। निघासन थाना क्षेत्र के एक गांव की दो किशोरियों को 14 सितंबर 2022 को उनके घर से अगवा कर उनके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया और बेरहमी से गला घोंटकर हत्या कर दी गई।

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