लखीमपुर: केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा को SC से बड़ा झटका, 22 साल पुराने हत्याकांड में याचिका खारिज

Edited By Tamanna Bhardwaj,Updated: 21 Oct, 2022 05:38 PM

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लखीमपुर: केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा उर्फ टेनी महाराज को सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को बड़ा झटका दिया है। 22 साल पुराने प्रभात गुप्ता हत्याकांड में अजय मिश्र की केस ट्रांसफर की याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है।

लखीमपुर: केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा उर्फ टेनी महाराज को सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को बड़ा झटका दिया है। 22 साल पुराने प्रभात गुप्ता हत्याकांड में अजय मिश्र की केस ट्रांसफर की याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है।  इस मामले में अंतिम सुनवाई अब इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में ही होगी

साल 2000 में हुई थी हत्या
आपकी जानकारी के लिए बता दे कि साल 2000 के जुलाई महीने में प्रभात गुप्ता की लखीमपुर के तिकुनिया में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस हत्या में प्रभात के परिवार ने अजय मिश्र, शशि भूषण, राकेश डालू और सुभाष मामा के खिलाफ केस दर्ज कराया था। हालांकि इस मामले में अजय मिश्र को उस वक्त बड़ी राहत मिली जब लखीमपुर के जिला अदालत ने उन्हें आरोप मुक्त कर दिया। जिला अदालत के फैसले को गुप्ता परिवार ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में चैलेंज किया। मृतक प्रभात गुप्ता के छोटे भाई राजीव गुप्ता ने बताया कि 22 साल के लंबे समय बाद अब उनको लगता है उनको न्याय मिलेगा। 10 नवंबर को अब अंतिम सुनवाई होनी है, उनको लगता है कि समय ज्यादा जरूर लगा, लेकिन उनके साथ न्याय जरूर होगा। उनको देश की न्यायपालिका और कानून व्यवस्था पर पूर्ण विश्वास है कि उनके साथ न्याय होगा।

10 नवंबर को होनी है सुनवाई
इस मामले में इलाहाबाद के लखनऊ खंडपीठ में 10 नवंबर को सुनवाई होने वाली है। इससे पहले केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने इस मामले को इलाहाबाद हाईकोर्ट की प्रधान पीठ के समक्ष भेजने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अगस्त 2022 में याचिका दायर की थी लेकिन उस वक्त लेकिन चीफ जस्टिस ने ये याचिका खारिज कर दी। इसके बाद अजय मिश्र ने केस ट्रांसफर को लेकर सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दाखिल कर दी। जिसे सुप्रीम कोर्ट ने आज खारिज कर दिया। इसके बाद ये तय हो गया की प्रभात हत्या कांड की सुनवाई अब इलाहाबाद के हाईकोर्ट के लखनऊ खंडपीठ में ही होगी। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देशित किया है कि 10 नवंबर को अजय मिश्रा के वकील कोर्ट आए या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से भी सुनवाई में शामिल हो सकते हैं। क्योंकि इससे पूर्व भी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के वकील के बीमार होने के चलते इसलिए सुनवाई टल गई थी।

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