कुशीनगर ह/त्याकांड: पूरे परिवार का क/त्ल... पत्नी और 3 मासूम बेटों की गला रेतकर ले ली जान, 5 साल बाद दरिंदे पति को फांसी की सजा

Edited By Purnima Singh,Updated: 31 Jul, 2026 12:46 PM

kushinagar mu rder case

उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के अपर सत्र न्यायाधीश परमेश्वर प्रसाद की अदालत ने पत्नी एवं तीन बेटों की धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या करने के दोषी व्यक्ति को फांसी की सजा सुनाई है और उस पर दो लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है ...

कुशीनगर : उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के अपर सत्र न्यायाधीश परमेश्वर प्रसाद की अदालत ने पत्नी एवं तीन बेटों की धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या करने के दोषी व्यक्ति को फांसी की सजा सुनाई है और उस पर दो लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) जीपी यादव और अपर जिला शासकीय अधिवक्ता संजीव कुमार सिंह ने बृहस्पतिवार को दिए गए इस निर्णय की जानकारी देते हुए बताया कि कसया के मठिया विशंभर माधोपुर के रामजीत कुशवाहा ने 26 अगस्त, 2021 को कसया थाने में तहरीर दी थी।

तहरीर में बताया गया था कि कुड़वा दिलीप नगर के गुरमिया गोपाल टोला के जितेंद्र कुशवाहा से रामजीत ने अपनी बेटी लीलावती की शादी की थी जिससे तीन बच्चे- आकाश (8), विकास (6) और रिंकू (4) थे। रामजीत ने आरोप लगाया कि जितेंद्र ने 26 अगस्त की दोपहर दो बजे धारदार हथियार से चारों की गला रेतकर हत्या कर दी। इसकी सूचना पर पहुंची कसया पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज करते हुए आला कत्ल सब्जी काटने वाला पहसुल को बरामद किया और पति को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।

उन्होंने बताया कि कुशीनगर जिले के कसया थाने के विवेचक ने जांच पूरी कर आरोपित के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। इस मामले में 12 गवाह पेश किए गए। इस मामले में अदालत ने बृहस्पतिवार को अभियुक्त जितेंद्र कुशवाहा को दोषी करार देते हुए फांसी की सजा सुनाई। अभियुक्त को पुलिस अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया। 
 

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