Edited By Purnima Singh,Updated: 26 Jul, 2026 04:26 PM

उत्तर प्रदेश के भदोही जिले की पॉक्सो अदालत ने पांचवीं कक्षा की छात्रा से अश्लील हरकत करने वाले एक सरकारी स्कूल के प्रधानाध्यापक को पांच साल के कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 60 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है ...
भदोही : उत्तर प्रदेश के भदोही जिले की पॉक्सो अदालत ने पांचवीं कक्षा की छात्रा से अश्लील हरकत करने वाले एक सरकारी स्कूल के प्रधानाध्यापक को पांच साल के कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 60 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
भदोही के विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो) कौलेश्वर नाथ पांडेय ने बताया कि विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो अधिनियम) दुर्गेश ने 56 वर्षीय आरोपी प्रधानाध्यापक संदीप गुप्ता को दोषी ठहराते हुए पांच साल के कारावास और 60 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। अदालत ने जुर्माने की 90 प्रतिशत राशि पीड़ित बच्ची की मां को देने का आदेश दिया है। भदोही के पुलिस अधीक्षक अभिनव त्यागी ने बताया कि सुरियावां थाना क्षेत्र के एक प्राथमिक विद्यालय में पढ़ने वाली 11 वर्षीय बच्ची की मां ने 12 अप्रैल 2024 को प्रधानाध्यापक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी।
आरोप था कि प्रधानाध्यापक ने कॉपी जांचने के बहाने बच्ची को बुलाकर उसके साथ अश्लील हरकत की थी। पुलिस ने जांच पूरी कर अदालत में आरोप-पत्र दाखिल किया, जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए पांच साल के कारावास और 60 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। साथ ही अदालत ने जुर्माने की 90 प्रतिशत राशि पीड़ित बच्ची की मां को देने का आदेश दिया।