कानपुर रोडरेज मामले में BJP पार्षद के पति ने किया पुलिस के सामने सरेंडर, दवा व्यापारी के साथ मारपीट करने का है आरोप

Edited By Anil Kapoor,Updated: 30 Sep, 2023 07:34 AM

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Kanpur News: कानपुर में मेडिकल उपकरण दुकान के मालिक को कथित तौर पर बुरी तरह से पीटने के मामले में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की एक पार्षद के पति अंकित शुक्ला और उनके 4 सहयोगियों ने शुक्रवार को यहां उत्तर प्रदेश पुलिस के सामने आत्मसमर्पण....

Kanpur News: कानपुर में मेडिकल उपकरण दुकान के मालिक को कथित तौर पर बुरी तरह से पीटने के मामले में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की एक पार्षद के पति अंकित शुक्ला और उनके 4 सहयोगियों ने शुक्रवार को यहां उत्तर प्रदेश पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। पुलिस उपायुक्त (मध्य) प्रमोद कुमार ने बताया कि आरोपियों की पहचान अंकित शुक्ला (36), सतेंद्र बाजपेयी (41), अंकुर सिंह राजावत उर्फ ऋषभ सिंह (32), यशस्वी शुक्ला (27) और सूरज त्रिपाठी (35) के रूप में की गई है।

मेडिकल उपकरण दुकान के मालिक को बुरी तरह से पीटने का है आरोप
कुमार ने बताया कि उनपर रविवार रात मेडिकल उपकरण दुकान के मालिक को बुरी तरह से पीटने का आरोप है और वे सीसीटीवी फुटेज दिख रहे हैं। उन्होंने बताया कि रोडरेज की घटना के बाद आरोपियों के खिलाफ दंगा करने, घातक हथियारों से लैस होने, खतरनाक हथियारों से गंभीर चोट पहुंचाने और अन्य आरोपों में मामला दर्ज किया गया था जिसके बाद से पुलिस अंकित और उसके सहयोगियों की तलाश कर रही थी। उन्होंने बताया कि उनके खिलाफ शुरू में भारतीय दंड संहिता की धारा 324 (खतरनाक हथियारों से चोट पहुंचाना), 354 (महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से आपराधिक बल प्रयोग करना), 504 (जानबूझकर अपमान करना) और 506 (आपराधिक धमकी) के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। अंकित शुक्ला भाजपा पार्षद सौम्या शुक्ला के पति हैं। अंकित शुक्ला अपने सहयोगियों के साथ संयुक्त पुलिस आयुक्त (कानून एवं व्यवस्था) के कार्यालय पहुंचे और मीडियाकर्मियों की मौजूदगी में पुलिस अधिकारियों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया।

आत्मसमर्पण के तुरंत बाद आरोपियों को रायपुरवा पुलिस ने कर लिया गिरफ्तार
संयुक्त पुलिस आयुक्त आनंद प्रकाश तिवारी ने एक न्यूज एजेंसी को बताया कि आत्मसमर्पण के तुरंत बाद आरोपियों को रायपुरवा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। तिवारी ने कहा, "हमने गुरुवार को अपर दीवानी न्यायाधीश-चतुर्थ (जूनियर डिवीजन) अदालत से गैर-जमानती वारंट प्राप्त कर लिया था। पुलिस ने अंकित शुक्ला की गिरफ्तारी पर 25,000 रुपये के इनाम की घोषणा की थी । पुलिस उपायुक्त कुमार ने बताया कि गिरफ्तार किए गए सभी लोगों को संबंधित अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। इससे पहले कुमार ने बताया था कि मेडिकल उपकरणों का कारोबार करने वाले अमोलदीप भाटिया की पिछले रविवार को अंकित और उसके साथियों ने सिटी क्लब के पास बुरी तरह से पिटाई कर दी थी। इनाम की घोषणा के कुछ घंटों बाद, भाजपा के कई कार्यकर्ता कानपुर पुलिस आयुक्त के कार्यालय में एकत्र हुए और मामले की "निष्पक्ष जांच" की मांग की। पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिये 10 टीम बनायी थी।

पीड़ित ने BJP पार्षद के पति पर लगाए ये गंभीर आरोप
भाजपा पार्षद सौम्या शुक्ला ने पहले सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया था जिसमें भाटिया पर रविवार रात अपनी एसयूवी (कार) से उनकी कार को "तेज़ी से" ओवरटेक करने का आरोप लगाया था और वह उस वक्त अपने पति के साथ थी। उन्होंने दावा किया कि भाटिया उस समय नशे में थे और उन्होंने 15-20 मिनट तक उनकी गाड़ी को आगे नहीं जाने दिया। उन्होंने कहा, जब कुछ जगह मिलने के बाद उनकी कार एसयूवी से आगे निकल गई, तो एसयूवी फिर से उनसे आगे निकल गई और कथित तौर पर उनके वाहन से टकरा गई। उन्होंने कहा कि जब दंपति ने उनके कृत्य पर आपत्ति जताई, तो भाटिया ने कथित रूप से कुछ भद्दी टिप्पणियां कीं और दंपति को अपशब्द भी कहे। पार्षद ने वीडियो में दावा किया कि उन्होंने उन्हें खींचने की भी कोशिश की और उनके हाथ पर चोट पहुंचाई। इसी वीडियो में, उन्होंने पुलिस से निष्पक्ष जांच करने और भाटिया को कथित तौर पर लगी चोटों की प्रकृति का पता लगाने के लिए चिकित्सा विशेषज्ञों की टीम बनाने का अनुरोध किया। भाटिया की कथित रूप से एक आंख की रोशनी लगभग चली गई और दूसरी आंख में संक्रमण फैल गया।

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