Edited By Anil Kapoor,Updated: 06 Jul, 2023 08:22 AM

Kanpur Accident: उत्तर प्रदेश के अकबरपुर इलाके में राजमार्ग पर तेज रफ्तार टेंपो की चपेट में आने से 26 वर्षीय एक कांस्टेबल की मौत हो गई, जबकि 3 अन्य पुलिसकर्मी घायल हो गए। कानपुर देहात जिले में यह घटना तब हुई जब पुलिसकर्मी हाईवे पर पड़े एक शराबी की...
Kanpur Accident: उत्तर प्रदेश के अकबरपुर इलाके में राजमार्ग पर तेज रफ्तार टेंपो की चपेट में आने से 26 वर्षीय एक कांस्टेबल की मौत हो गई, जबकि 3 अन्य पुलिसकर्मी घायल हो गए। कानपुर देहात जिले में यह घटना तब हुई जब पुलिसकर्मी हाईवे पर पड़े एक शराबी की मदद करने की कोशिश कर रहे थे। हादसे में शराबी की भी मौत हो गई, जिसकी पहचान नहीं हो पाई है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि 3 घायल पुलिसकर्मियों में एक उप-निरीक्षक भी शामिल है। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
यूपी में सड़क दुर्घटना में कांस्टेबल की मौत, 3 पुलिसकर्मी घायल
खबरों के मुताबिक, सब-इंस्पेक्टर मथुरा प्रसाद, हेड कांस्टेबल अरविंद कुमार और कांस्टेबल सौरभ कुमार और विवेक कुमार के साथ गश्त पर थे, जब उन्हें माधापुर पुल पर राजमार्ग पर एक शराबी पड़ा हुआ मिला। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (कानपुर देहात) राजेश कुमार पांडे ने कहा कि पुलिसकर्मी तुरंत अपने वाहन से कूद गए और जैसे ही कांस्टेबल विवेक कुमार ने शराबी को खींचने की कोशिश की तो एक तेज रफ्तार लोडर-टेम्पो ने उसे टक्कर मार दी और वह पुल से नीचे गिर गया और उसकी मौत हो गई। उन्होंने बताया कि अन्य पुलिसकर्मियों के हाथ, पैर और कमर में गंभीर चोटें आईं और उन्हें जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां से कांस्टेबल सौरभ को रीजेंसी अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया गया।

मौके पर पहुंची पुलिस ने दोषी ड्राइवर को कर लिया गिरफ्तार
एएसपी ने कहा कि मृतक विवेक कुमार सहारनपुर के मूल निवासी 2019 में उत्तर प्रदेश पुलिस में शामिल हुए थे। वह अकबरपुर पुलिस स्टेशन में तैनात थे। एक अन्य अधिकारी ने बताया कि इस बीच, पुलिस ने दोषी ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया, जिसकी पहचान दिल्ली निवासी सुरेंद्र कुमार गुप्ता के रूप में हुई और वाहन भी जब्त कर लिया गया। कांस्टेबल की मौत की जानकारी मिलने के बाद जिला पुलिस प्रमुख बीबीजीटीएस मूर्ति समेत आला अधिकारी घटना स्थल पर पहुंचे। पुलिस ने कहा कि आईपीसी की धारा 279 (तेज गाड़ी चलाना), 304ए (लापरवाही से मौत का कारण बनना), 337 और 338 (दूसरों के जीवन को खतरे में डालकर चोट पहुंचाना) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है।