Edited By Mamta Yadav,Updated: 16 Oct, 2024 01:58 AM
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि खाद्य पदार्थों की पवित्रता सुनिश्चित करने और सार्वजनिक व्यवस्था के बारे में उपभोक्ताओं में विश्वास बनाए रखने के लिए कठोर कानून जल्द ही अमल में लाया जायेगा ताकि मिलावटखोरों को सख्त सजा दिलायी जा...
Lucknow News: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि खाद्य पदार्थों की पवित्रता सुनिश्चित करने और सार्वजनिक व्यवस्था के बारे में उपभोक्ताओं में विश्वास बनाए रखने के लिए कठोर कानून जल्द ही अमल में लाया जायेगा ताकि मिलावटखोरों को सख्त सजा दिलायी जा सके।
योगी ने मंगलवार को कहा कि हर उपभोक्ता को अधिकार हो कि वह खाद्य एवं पेय पदार्थों के विक्रेता तथा सेवा प्रदाताओं के बारे में आवश्यक जानकारी रख सके। उन्होंने कहा कि पहचान छुपा कर खान-पान की वस्तुओं एवं पेय पदार्थ में मानव अपशिष्ट, अखाद्य, गंदी चीजों की मिलावट में रोकने के लिए शीघ्र नया कानून आएगा। बता दें कि खाने-पीने की चीजों को दूषित करने पर सख्त कार्रवाई के लिए यूपी सरकार जल्द ही कानून लाने जा रही है। इसके लिए सरकार यूपी प्रिवेंशन ऑफ कंटामिनेशन इन फ़ूड (राइट टू नो) अध्यादेश 2024 ला सकती है। इसके तहत लोगों को ये जानने का अधिकार होगा कि वो किस तरह का खाद्य पदार्थ खा रहे हैं। मुख्यमंत्री की अधिकारियों के साथ बैठक में इससे संबंधित अध्यादेश पर चर्चा हुई।
मुख्यमंत्री ने कहा कि होटल, रेस्टोरेंट में किसी कर्मचारी के घुसपैठिया अथवा अवैध विदेशी नागरिक होने की पुष्टि होती है तो इनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई होगी। कानून के उल्लंघन पर कारावास और अर्थदंड का प्रावधान होगा। उन्होंने हाल के दिनों में घटित जूस, दाल और रोटी जैसी खान-पान की वस्तुओं में मानव अपशिष्ट/अखाद्य/गंदी चीजों की मिलावट की घटनाओं पर स्थायी रोक लगाने के लिए प्रस्तावित नए कानून पर चर्चा की।