जानिए, लॉकडाउन 4 में किन पर मिली छूट, UP से बिहार-झारखंड के लिए बसें चलने से मजदूरों को राहत

Edited By Tamanna Bhardwaj,Updated: 18 May, 2020 10:46 AM

in the fourth phase of lockdown they are exempted buses will run from up to

लॉकडाउन 3 के आखिरी दिन रविवार को गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन 4 के लिए नई गाइडलाइंस जारी की है। जिसके चलते 31 मई तक लॉकडाउन बढ़ाया गया है। लॉकडाउन की बढ़ाए जाने के साथ ही गृह मंत्रालय ने नए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। इसमें सबसे बड़ी एक से...

लखनऊः लॉकडाउन 3 के आखिरी दिन रविवार को गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन 4 के लिए नई गाइडलाइंस जारी की है। जिसके चलते 31 मई तक लॉकडाउन बढ़ाया गया है। लॉकडाउन की बढ़ाए जाने के साथ ही गृह मंत्रालय ने नए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। इसमें सबसे बड़ी एक से दूसरे राज्य के बीच बसों या निजी वाहनों की आवाजाही को इजाजत दी गई है। संबंधित राज्यों की सहमति से इन्हें चलाया जा सकेगा। तो प्रवासी मजदूरों के लिए राहत की खबर हैं, ऐसा माना जा रहा है कि यूपी, बिहार और झारखंड के बीच बसें आसानी से आ जा सकेंगी। तो आइए क्रमवार बताते हैं लॉकडाउन 4 में किन पर छूट रहेगी और किन पर रोक रहेगी...

 

  • एक से दूसरे राज्य में निजी वाहन, बस जाने की आजादी होगी, दोनों राज्यों की मंजूरी जरूरी
  • एक राज्य के भीतर भी उसकी स्वीकृति के साथ आप बस या वाहन से यात्रा कर पाएंगे
  • घरेलू चिकित्सा सेवाओं, घरेलू एयर एम्बुलेंस और सुरक्षा उद्देश्यों के लिए एयर एंबुलेंस की छूट दी गई है। इन कार्यों को छोड़कर सभी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा बंद रहेंगी।
  • 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, किसी बीमारी से ग्रस्त व्यक्ति, गर्भवती महिलाएं और 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चे 31 मई तक घर पर रहेंगे, केवल आवश्यक और स्वास्थ्य कारणों के लिए ही बाहर निकलें।
  • 31 मई तक लॉकडाउन के दौरान सभी गैर-जरूरी गतिविधियों के लिए शाम 7 से सुबह 7 बजे के बीच कर्फ्यू जारी रहेगा
  • राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को COVID-19 स्थिति के अनुसार रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन के निर्धारण के अधिकार दिए गए हैं
  • खेल परिसरों और स्टेडियमों को खोलने की अनुमति दी जाएगी; हालांकि, दर्शकों को अनुमति नहीं दी होगी
  • सभी सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, व्यायामशाला, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार और ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल और इसी तरह के स्थान बंद रहेंगे
  • दिशानिर्देशों के तहत सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और धार्मिक गतिविधियों पर रोक जारी रहेगी 
  • देशभर में मेट्रो और रेल सेवाएं बंद रहेगी। स्कूल, कॉलेज और कोचिंग भी बंद रहेंगी, हवाई उड़ानों पर अभी रोक रहेगी
  • निजी वाहनों के लिए राज्यों की मानक संचालन प्रक्रिया का पालन करना होगा
  • बाजार के खुलने के नियम भी राज्य खुद तय करेंगे, लॉकडाउन 3.0 की तरह ये पाबंदी नही बदलीं
  • धार्मिक स्थल, राजनीतिक आयोजन नहीं, रैली या अन्य -राजनीतिक आयोजनों पर पाबंदी रहेगी

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