यूपी में अब खुल सकेंगे हुक्का बार...30 दिनों में मिलेगा लाइसेंस, इलाहाबाद HC ने योगी सरकार को दिया आदेश

Edited By Tamanna Bhardwaj,Updated: 23 Feb, 2023 06:52 PM

hookah bars will now be able to open in up license will be

कोविड काल के दौरान उत्तर प्रदेश में बंद किए गए हुक्का बार को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खोलने के निर्देश दे दिए हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने योगी सरकार को निर्देश जारी किए हैं कि एक गाइडलाइन तय करके हुक्का बारों के ला...

प्रयागराज: कोविड काल के दौरान उत्तर प्रदेश में बंद किए गए हुक्का बार को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खोलने के निर्देश दे दिए हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने योगी सरकार को निर्देश जारी किए हैं कि एक गाइडलाइन तय करके हुक्का बारों के लाइसेंस जारी किए जाएं। कोर्ट ने नियमानुसार अर्जी देने और उसे एक माह में निर्णीत करने का निर्देश दिया है। यह आदेश कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश प्रीतिंकर दिवाकर तथा न्यायमूर्ति एसडी सिंह की खंडपीठ ने स्वत: कायम जनहित याचिका को निस्तारित करते हुए दिया है। कोरोना संक्रमण को देखते हुए पांच सितंबर 20 के आदेश से मुख्य सचिव ने प्रदेश में हुक्का बार प्रतिबंधित कर दिया था।
PunjabKesari
कोर्ट ने कहा कि कोविड प्रतिबंधों में ढील दे दी गई है। देश के अन्य प्रदेशों में हुक्का बार सहित इस तरह के व्यवसाय शुरू हो गए हैं। इसलिए प्रदेश में भी अनुमति दी जाए। अपर महाधिवक्ता ने कहा खाद्य सुरक्षा एवं मानक कानून के तहत आवेदन दे नियमानुसार आदेश पारित होगा। कोर्ट ने कहा हुक्का बार कानून से नियंत्रित है। कड़ाई से पालन करते हुए आवेदन तय कर लाइसेंस दिया या नवीनीकरण किया जाए। हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश के अधिकारियों से कहा है कि वह हुक्का बार चलाने के लिए लाइसेंस देने या नवीनीकरण की मांग करने वाले आवेदनों को फाइल करने की तारीख से एक महीने की अवधि के भीतर निपटाएं।
PunjabKesari
इस पर एक्टिंग चीफ जस्टिस प्रीतिंकर दिवाकर और जस्टिस सौमित्र दयाल की बेंच ने कहा कि कोविड-19 महामारी प्रतिबंधों में अब काफी हद तक ढील दी गई है। ऐसे में अब इस तरह के व्यवसाय करने वालों को इसे फिर से शुरू करने की अनुमति दी जा सकती है।

Related Story

Trending Topics

IPL
Lucknow Super Giants

Royal Challengers Bengaluru

Teams will be announced at the toss

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!