Edited By Deepika Rajput,Updated: 06 Nov, 2019 11:49 AM
इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने अमेठी डीएम प्रशांत शर्मा को अवमानना मामले में कड़ी फटकार लगाई और लिखित माफी मांगने पर ही उन्हें राहत दी। अदालत ने डीएम प्रशांत शर्मा को एक अवमानना मामले में तलब किया था।
अमेठीः इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने अमेठी डीएम प्रशांत शर्मा को अवमानना मामले में कड़ी फटकार लगाई और लिखित माफी मांगने पर ही उन्हें राहत दी।
अदालत ने डीएम प्रशांत शर्मा को एक अवमानना मामले में तलब किया था। मंगलवार दोपहर अवमानना मामले की सुनवाई शुरू हुई, लेकिन पिछले आदेश के बाद भी डीएम नहीं पहुंचे। न्यायमूर्ति चंद्रधारी सिंह की बेंच ने सख्त रूख अपनाते हुए निर्देश दिया कि डीएम की साढ़े तीन बजे उपस्थिति सुनिश्चित कराएं। पुन: साढ़े तीन बजे डीएम हाजिर नहीं हुए और उनकी ओर से सरकारी वकील ने 15 मिनट का और समय दिए जाने की मांग की।
जिसके बाद डीएम कोर्ट के समक्ष हाजिर हुए। कोर्ट ने उनके इस आचरण पर एतराज जताया। उन्हें कुछ देर तक कोर्ट में ही रुकने का निर्देश दिया। हालांकि, बाद में कोर्ट ने डीएम के लिखित माफी मांगने पर उन्हें राहत दे दी।