Edited By Mamta Yadav,Updated: 17 May, 2022 04:06 PM
ज्ञानवापी मस्जिद प्रकरण की मंगलवार को यहां की स्थानीय अदालत ने सुनवाई हुई जिसमें वीडियो ग्राफी सर्वे के लिए नियुक्त एडवोकेट कमिश्नर ने अपनी रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कम से कम दो दिन का और समय मांगा है।
वाराणसी: ज्ञानवापी मस्जिद प्रकरण की मंगलवार को यहां की स्थानीय अदालत ने सुनवाई हुई जिसमें वीडियो ग्राफी सर्वे के लिए नियुक्त एडवोकेट कमिश्नर ने अपनी रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कम से कम दो दिन का और समय मांगा है।
पहले के आदेशानुसार एडवोकेट कमिश्नर को आज रिपोर्ट दाखिल करनी थी। अदालत में हिंदु पक्ष की ओर से एक नयी अर्जी दाखिल की गयी जिसमें नंदी के सामने अवरोध हटाने का अनुरोध किया गया। सिविल जज रवि कुमार दिवाकर की अदालत में मामले के विभिन्न पहलुओं पर बहस हुयी जिसके बाद न्यायाधीश ने अपना फैसला चार बजे तक के लिए सुरक्षित रखा।
इस बीच, मस्जिद में नमाज अदा करने का काम सकुशल संपन्न हुआ। मस्जिद प्रबंधक कमेटी के अनुसार नमाजियों की संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं था। नमाजियों से आग्रह किया गया था कि वे घर से वजु(हाथ-पांव धोना) करके आएं। इसके लिए मस्जिद में वैकल्पिक व्यवस्था भी की गयी थी। अदालत ने सोमवार को मस्जिद के वजुखाने को सील करने का आदेश दिया था।