प्रेम प्रसंग से नाराज पिता ने की थी बेटी की हत्या, कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा

Edited By Ramkesh,Updated: 18 Oct, 2020 01:38 PM

father murdered daughter court sentenced to life imprisonment

जनपद न्यायल के अपर जिला सत्र न्‍यायाधीश मधु डोगरा की अदालत ने नौ वर्ष पहले हुई एक युवती की हत्या के मामले में उसके पिता सहित चार लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और उन पर अर्थ दंड भी लगाया है।

प्रतापगढ़: जनपद न्यायल के अपर जिला सत्र न्‍यायाधीश मधु डोगरा की अदालत ने नौ वर्ष पहले हुई एक युवती की हत्या के मामले में उसके पिता सहित चार लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और उन पर अर्थ दंड भी लगाया है। अभियोजन पक्ष के मुताबिक जिले के थाना लालगंज कोतवाली को 13 सितंबर 2011 को सूचना मिली कि प्राथमिक विद्यालय सगरा सुंदरपुर के निकट नहर में एक सिर कटा शव पड़ा है। पुलिस को कटा हुआ सिर गोंडे गांव से बरामद हुआ। पुलिस ने जांच के दौरान नवाब उफऱ् नब्बू (मृतका के पिता) को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो उसने अपना अपराध स्वीकार करते हुए बताया कि उसकी बेटी दूसरी जाति के युवक से प्रेम करती थी, जिससे उसकी बदनामी हो रही थी।

अभियोजन के अनुसार नवाब ने यह बताया कि उसने अपने रिश्तेदार सुगान, सगीर अहमद व नफीस उफऱ् शरीफ के साथ युवती की हत्या कर शव फेंक दिया। पुलिस ने इस संबंध में झूठी शान की खातिर हत्या का मामला दर्ज किया। अदालत ने दोषी पाए गए नवाब उफऱ् नब्बू, सुगान, सगीर अहमद व नफ़ीस उफऱ् शरीफ को आजीवन कारावास और 25-25 हजार रुपये अर्थ दंड की सजा सुनाई।
 

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