नए साल से चार पहिया वाहनों के लिए जरूरी होगा फास्टैग, HM ने जारी की अधिसूचना

Edited By Moulshree Tripathi,Updated: 08 Nov, 2020 02:09 PM

fastag will be necessary for four wheelers from new year

देश में एक जनवरी 2021 से सभी चार पहिया वाहनों के लिए फास्टैग अनिवार्य होगा। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी। इसमें

नयी दिल्ली/लखनऊः  देश में एक जनवरी 2021 से सभी चार पहिया वाहनों के लिए फास्टैग अनिवार्य होगा। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी। इसमें एक दिसंबर 2017 से पहले बेचे गए ‘एम' और ‘एन' श्रेणी के मोटर वाहन (चार पहिया) के लिए फास्टैग अनिवार्य किया गया है। इसके लिए केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम-1989 में संशोधन किया गया है।

बता दें कि पहले एक दिसंबर 2017 के बाद पंजीकृत होने वाले सभी नए चार पहिया वाहनों के लिए फास्टैग अनिवार्य कर दिया गया था। इसके अलावा राष्ट्रीय परमिट वाहनों के लिए भी एक अक्टूबर 2019 से फास्टैग चिपकाना अनिवार्य किया जा चुका है। इसी के साथ फॉर्म-51 (बीमा प्रमाण पत्र) में संशोधन कर नया तृतीय पक्ष बीमा लेते समय वैध फास्टैग होना अनिवार्य कर दिया गया है। बीमा प्रमाणपत्र में संशोधन का यह नया नियम एक अप्रैल 2021 से प्रभावी होगा। देशभर में टोल बूथ पर इलेक्ट्रॉनिक तरीके से चुंगी कर एकत्रित करने के लिए फास्टैग की व्यवस्था लायी गयी है।

 

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