इयरफोन लगाकर स्‍कूल वैन चलाने वाले चालक को 10 साल की सजा, 8 बच्चों की हुई थी मौत

Edited By Ajay kumar,Updated: 22 Dec, 2019 12:10 PM

driver of school van installed with earphones sentenced to 10 years

उत्तर प्रदेश के जनपद भदोही में ट्रेन और स्कूली वैन की टक्कर में 8 बच्चों की मौत हो गई थी। वहीं इस मामले में स्कूल वैन के ड्राइवर की गंभीर लापरवाही मानते हुए भदोही की फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट ने 10 साल कैद की सज़ा...

भदोही: उत्तर प्रदेश के जनपद भदोही में ट्रेन और स्कूली वैन की टक्कर में 8 बच्चों की मौत हो गई थी। वहीं इस मामले में स्कूल वैन के ड्राइवर की गंभीर लापरवाही मानते हुए भदोही की फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट ने 10 साल कैद की सज़ा सुनाई है। साथ ही उस पर 1 लाख रूपये का जुर्माना भी अदा करने का आदेश दिया है।
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बता दें कि जिले के घोसिया स्थित टेंडर हर्ट स्कूल की वैन 25 जुलाई साल 2016 में बच्चों को घरों से लेकर स्कूल आ रही थी। तत्पश्चात औराई के कैयरमऊ मानव रहित रेलवे  क्रॉसिंग पर आ रही इलाहाबाद-वाराणसी पैसेंजर से वैन की भीषण टक्कर हो गई। वहीं इस घटना में 8 बच्चों की मौत घटना स्थल पर हुई जबकि कई बच्चे घायल हो गए थे। बताया गया कि हादसे के वक़्त वैन चालक इयरफोन पर गाना सुन रहा था। इस मामले में पुलिस ने वैन चालक राशिद  खान पर धारा 304 में मुकदमा दर्ज कर जेल भेजा था।
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अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता प्रवेश तिवारी के मुताबिक मामले की सुनवाई फ़ास्ट ट्रैक आनंद कुमार के कोर्ट में चली। फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद राशिद खान को दोषी पाते हुए शनिवार को 10 साल की कैद और 1 लाख रुपया जुर्माना देने का आदेश दिया है।

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