Edited By Mamta Yadav,Updated: 03 Apr, 2024 02:23 AM
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यूपी के कासगंज में लगभग 5 साल पुराने एक मामले में न्यायालय ने गृहस्वामी को दोषी मानते हुए 2 वर्ष के सश्रम कारावास और ₹10000 के दंड से दंडित किया है। बता दें कि लगभग 5 वर्ष पूर्व मिट्टी की ढाय गिरने से उसमे दबकर दो मजदूरों की मौत हो गई थी और यह पूरा...
Kasganj News, (प्रशांत शर्मा): यूपी के कासगंज में लगभग 5 साल पुराने एक मामले में न्यायालय ने गृहस्वामी को दोषी मानते हुए 2 वर्ष के सश्रम कारावास और ₹10000 के दंड से दंडित किया है। बता दें कि लगभग 5 वर्ष पूर्व मिट्टी की ढाय गिरने से उसमे दबकर दो मजदूरों की मौत हो गई थी और यह पूरा मामला न्यायालय में विचाराधीन था।
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प्राप्त जानकारी के अनुसार कासगंज जिले की अमापुर कोतवाली क्षेत्र के ग्राम सेविका में 4 जुलाई 2018 को इसी गांव के रहने वाले राम प्रकाश पुत्र नाथूराम के मकान का निर्माण कार्य चल रहा था जिसके चलते मकान की नींव खोदी जा रही थी। नींव खोदने के कार्य में दो मजदूर जिनके नाम हरिओम और राजकुमार थे और जो गांव टीकुरिया के रहने वाले थे लगे हुए थे। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार उस वक्त 10 फुट गहरी नींव को खोदा जा चुका था। मजदूर उस नींव के अंदर उतरे हुए थे तभी अचानक भरभराकर मिट्टी की ढाय गिर गई और दस फुट गहरी नींव में खड़े दोनों मजदूर राजकुमार और हरिओम दब गए जिसके चलते उनकी मौत हो गई।
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उस समय घटना के संबंध में मृतक के परिजन भूप सिंह ने गृह स्वामी राम प्रकाश के विरुद्ध थाना अमापुर में मुकदमा दर्ज कराया था पुलिस पुलिस ने मामले की विवेचना करते हुए न्यायालय में चार सीट दाखिल की थी। इसके बाद से लगातार मामला न्यायालय में लंबित चल रहा था। वही अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करते हुए जिला अभियोजन अधिकारी संजीव सिंह यदुवंशी एडवोकेट ने जानकारी देते हुए बताया कि घटना के पक्ष में गवाहों और सबूतों को पेश किया गया इसके बाद न्यायालय ने दोनों पक्षों की बहस सुनने और पत्रावली एवं साक्ष्य को देखने के बाद मंगलवार को आरोपी राम प्रकाश को न्यायालय ने दोषी मानते हुए 2 साल का सश्रम कारावास और ₹10000 के अर्थ दण्ड की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने पर दोषी को दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगतने के आदेश दिए।