Edited By Anil Kapoor,Updated: 14 Feb, 2025 09:08 AM

Shamli News: कैराना के सपा विधायक नाहिद हसन को 11 साल पुराने मामले में अदालत ने 100 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। यह मामला 2014 का है, जब नाहिद हसन ने चुनावी रैली के दौरान यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आपत्तिजनक...
Shamli News: कैराना के सपा विधायक नाहिद हसन को 11 साल पुराने मामले में अदालत ने 100 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। यह मामला 2014 का है, जब नाहिद हसन ने चुनावी रैली के दौरान यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इस पर पुलिस ने उनके खिलाफ आईपीसी की धारा-171(6) के तहत केस दर्ज किया था, और तब से यह मामला कोर्ट में चल रहा था।
सपा विधायक नाहिद हसन को सुनाई गई 100 रुपए जुर्माने की सजा
अब मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, शामली ने सपा विधायक नाहिद हसन को 100 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। अगर नाहिद हसन यह जुर्माना नहीं भरते, तो उन्हें एक महीने की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। मामले की सुनवाई को लेकर पुलिस प्रशासन ने कोर्ट में कड़े इंतजाम किए थे। पहले 11 फरवरी 2025 को फैसले की तारीख तय थी, लेकिन कोर्ट ने इसे सुरक्षित रखते हुए 13 फरवरी 2025 को फैसला सुनाया
इससे पहले भी नाहिद हसन पर दर्ज किया गया था धोखाधड़ी का मामला
गौरतलब है कि नाहिद हसन पर इससे पहले भी एक धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया था। 2020 में उन्हें इस मामले में जेल भेज दिया गया था, जब फास्ट ट्रैक कोर्ट ने उनकी बेल अर्जी खारिज कर दी थी। यह मामला जमीन बेचने को लेकर था, जिसमें उन पर लाखों रुपये की धोखाधड़ी का आरोप था।
नाहिद हसन के खिलाफ जारी किए थे गिरफ्तारी वारंट
कोर्ट ने इस मामले में नाहिद हसन के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट भी जारी किए थे, और उनकी अंतरिम जमानत अर्जी को जिला न्यायालय ने खारिज कर दिया था। इसके बाद नाहिद हसन ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसने उन्हें एक महीने के भीतर निचली अदालत में पेश होने का आदेश दिया। नाहिद ने कोर्ट से एक महीने का अतिरिक्त समय मांगा था, जिसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया था।