Edited By Anil Kapoor,Updated: 07 Mar, 2023 10:25 AM
उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) में कानपुर (Kanpur) के जाजमऊ आगजनी मामले में सांसद/विधायक सत्र अदालत (Court) के न्यायाधीश ने समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) के विधायक इरफान सोलंकी (Irfan Solanki), उनके भाई रिजवान सोलंकी, शौकत, मोहम्मद शरीफ और इस्राइल...
कानपुर: उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) में कानपुर (Kanpur) के जाजमऊ आगजनी मामले में सांसद/विधायक सत्र अदालत (Court) के न्यायाधीश ने समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) के विधायक इरफान सोलंकी (Irfan Solanki), उनके भाई रिजवान सोलंकी, शौकत, मोहम्मद शरीफ और इस्राइल अटावाला के खिलाफ आरोप तय किए हैं। न्यायाधीश सत्येंद्र नाथ त्रिपाठी ने एक आरोपी शौकत अली की आरोपमुक्ति अर्जी पर दलीलें सुनने के बाद अर्जी खारिज कर दी और आरोप तय किए। सुनवाई की अगली तारीख 10 मार्च निर्धारित की गई।
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यूपी में आगजनी मामले में सपा विधायक सहित अन्य के खिलाफ आरोप तय
जानकारी के मुताबिक, सपा विधायक को वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से अदालत में पेश किया गया, जबकि अन्य चार सह-आरोपी व्यक्तिगत रूप से अदालत कक्ष में मौजूद थे। जाजमऊ आगजनी मामले में इरफान, उनके भाई रिजवान और अन्य लोगों ने प्लॉट हड़पने के इरादे से पिछले साल 7 नवंबर को कथित तौर पर नजीर फातिमा की झोपड़ी में आग लगा दी थी।
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पीड़िता का आरोप- प्लॉट हड़पने के लिए उन्होंने उसकी झोपड़ी जला दी
आपको बता दें कि फातिमा ने विधायक व अन्य के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई और आरोप लगाया कि प्लॉट हड़पने के लिए उन्होंने उसकी झोपड़ी जला दी। सपा विधायक पर धोखाधड़ी और जालसाजी का भी आरोप है क्योंकि उन्होंने कानपुर से फरार होने के दौरान हवाई यात्रा करने के लिए फर्जी पहचान वाले आधार कार्ड का इस्तेमाल किया था।