BJP विधायक के भतीजे ने दोस्तों संग मिलकर नाबालिग से किया रेप, पीड़िता की मां ने कहा-“मेरे ऊपर पुलिस बना रही समझौते का दबाव'

Edited By Pooja Gill,Updated: 15 Jun, 2025 10:43 AM

bjp mla s nephew along with his friends raped a minor

अमेठी: अमेठी जिले में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधायक सुरेश पासी के भतीजे द्वारा अपने साथियों संग मिलकर एक नाबालिग किशोरी के अपहरण के मामले में पीड़िता की मां ने पुलिस पर समझौते...

अमेठी: अमेठी जिले में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधायक सुरेश पासी के भतीजे द्वारा अपने साथियों संग मिलकर एक नाबालिग किशोरी के अपहरण के मामले में पीड़िता की मां ने पुलिस पर समझौते के लिए दबाव बनाने का आरोप लगाया। वहीं, पुलिस के एक अधिकारी ने दावा किया कि मामले में नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने शुक्रवार को अमेठी जिले में एक नाबालिग लड़की के अपहरण के सिलसिले में पूर्व मंत्री एवं भाजपा के मौजूदा विधायक सुरेश पासी के भतीजे समेत तीन लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की। 

पुलिस बना रही दवाब: पीड़िता की मां 
मामला जिले के मोहनगंज थाना क्षेत्र का है, जहां 16 वर्षीय नाबालिग किशोरी को बहला-फुसला कर भगाने के मामले में पीड़िता की मां ने पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा कि पुलिस ने सही कार्रवाई नहीं की है। उसने दावा किया, “मेरे ऊपर समझौते का दबाव बनाया जा रहा है, पुलिस नेता (विधायक) के दबाव में काम कर रही है। मेरी बेटी के साथ गलत (दुष्कर्म) हुआ है।” पीड़िता की मां ने  बताया कि मामले में ग्राम प्रधान रमेश का बेटा एवं पूर्व मंत्री और जगदीशपुर के विधायक सुरेश पासी का भतीजा रवि कुमार मुख्य आरोपी है। मामले में प्राथमिकी दर्ज होने के दूसरे दिन पीड़िता की मां मीडिया के सामने आई और पुलिस पर तमाम गंभीर आरोप लगाए। उसने कहा,‘‘ पुलिस कह रही है कि अपना पैसा 80 हजार रुपये और जेवर ले लो। बड़े लोगों से लड़कर तुम्हें कुछ मिलने वाला नहीं है।'' 

'जंगल में रहकर आरोपियों ने बेटी के साथ किया गलत काम' 
महिला ने आरोप लगाया कि उसकी बेटी को लेकर तीनों आरोपी रात में जंगल में रहे थे और उसके साथ उन्होंने गलत काम किया था। उसने अपनी बेटी के हवाले से यह दावा किया। पीड़िता की मां का यह भी आरोप है कि वह चार दिन तक थाने के चक्कर काटती रही, लेकिन उसकी सुनवाई नहीं हुई। पीड़िता की मां के आरोपों पर अमेठी के अपर पुलिस अधीक्षक (एएसपी) शैलेंद्र कुमार सिंह ने कहा कि तहरीर के आधार पर मोहनगंज थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। एएसपी ने बताया कि मामले में नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जा रही है और जो सही होगा वही किया जाएगा। 

इन धाराओं में हुआ केस दर्ज 
थाना मोहनगंज के प्रभारी निरीक्षक राकेश कुमार ने बताया था कि उपरोक्त मामले में पीड़िता की मां की तहरीर के आधार पर रवि कुमार, बाबादीन और रामबचन के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धाराओं 137 (2) (अपहरण), 87 (महिला का अपहरण कर विवाह के लिए मजबूर करना) के तहत मामला दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। तहरीर में मां ने आरोप लगाया है कि गांव के रवि कुमार (विधायक का भतीजा), बाबादीन तथा रामबचन बहला-फुसला कर आठ जून को उसकी 16 वर्षीय बेटी को भगा ले गए। पीड़िता की मां ने यह भी आरोप लगाया कि उसकी नाबालिग बेटी घर में रखे 80 हजार रुपये भी साथ लेकर चली गई थी जो काफी ढूंढने के बाद रायबरेली बस स्टॉप पर मिली, जिसके बाद उसे लेकर वह थाने पहुंची और तहरीर दी।

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