बांदा: हत्या के मामले में कोर्ट ने दो आरोपियों को सुनाई उम्रकैद की सजा

Edited By Ramkesh,Updated: 28 Jan, 2021 12:33 PM

banda court sentenced two accused to life imprisonment in murder case

बांदा जिला कोर्ट ने एक बुजुर्ग की हत्या मामले में एससी-एसटी के विशेष न्यायाधीश ने दो आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। 25 अगस्त 2004 को बुजुर्ग की ईंट-पत्थर से कुचलकर हत्या कर दी गई थी। वहीं इस मामले में कोर्ट ने आरोपियों पर 10-10 हजार रुपये का...

बांदा: उत्तर प्रदेश के बांदा जिले की एक विशेष अदालत ने एक बुजुर्ग व्यक्ति की ईंट-पत्थर से कुचलकर हत्या करने के जुर्म में दो लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। विशेष लोक अभियोजक (एडीजीसी) विमल सिंह ने बृहस्पतिवार को बताया कि अभियोजन और बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद अपर जिला एवं सत्र न्यायालय (एससी-एसटी) के विशेष न्यायाधीश रामकरन (द्वितीय) ने देहात कोतवाली क्षेत्र के सैमरा गांव में 25 अगस्त 2004 को बुजुर्ग दलित चुनुवा (65) की हत्या के जुर्म में उसी गांव के दुर्विजय सिंह और लल्लू सिंह को बुधवार को उम्रकैद और 10-10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।  

एडीजीसी सिंह ने बताया कि घटना की प्राथमिकी मृतक के बेटे इंद्रपाल ने दर्ज कराई थी, जिसमें कहा गया था कि उसके पिता 25 अगस्त 2004 को सुबह शौच के लिए घर से बाहर गए थे, तभी एक पुराने विवाद के चलते दुर्विजय सिंह और लल्लू सिंह ने उनकी हत्या कर दी थी।

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