आजम खां , पत्नी और बेटे अब्दुल्ला पर कोर्ट ने ठोंका 10 हजार हर्जाना

Edited By Ajay kumar,Updated: 23 Dec, 2022 06:40 PM

azam khan wife and son abdullah were fined rs 10 000 by the court

सपा विधायक अब्दुल्ला आजम के दो जन्म प्रमाण-पत्र मामले में गुरुवार को गवाह के तौर पर तत्कालीन इंस्पेक्टर नरेंद्र त्यागी और इंस्पेक्टर थाना सिविल लाइन किशन अतवार एमपी-एमएलए कोर्ट पहुंचे, लेकिन सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के अधिवक्ता गवाह से जिरह करने...

रामपुर : स्वार के सपा विधायक अब्दुल्ला आजम के दो जन्म प्रमाण-पत्र मामले में गुरुवार को गवाह के तौर पर तत्कालीन इंस्पेक्टर नरेंद्र त्यागी और इंस्पेक्टर थाना सिविल लाइन किशन अतवार एमपी-एमएलए कोर्ट पहुंचे, लेकिन सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के अधिवक्ता गवाह से जिरह करने नहीं पहुंचे। जिसके बाद कोर्ट ने सपा नेता आजम खां, विधायक अब्दुल्ला आजम और पूर्व विधायक डॉ. तजीन फात्मा पर 10 हजार रुपये का हर्जाना लगाया है। अगली सुनवाई शुक्रवार को होगी।

कोर्ट ने आरोपियों को व्यक्तिगत रूप से तलब किया है। इससे पहले तीनों पर पांच हजार का हर्जाना पहले भी लगाया जा चुका है। यह जानकारी वादी के अधिवक्ता संदीप सक्सेना ने दी। गौरतलब है कि भाजपा विधायक आकाश सक्सेना ने अब्दुल्ला आजम के दो जन्म प्रमाण पत्र होने के मामले में गंज थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इस मुकदमे में सपा नेता आजम खां और उनकी पत्नी डॉ. तजीन फात्मा भी आरोपी हैं। पुलिस इस मामले में तीनों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर चुकी है। आजम खां, डॉ. फात्मा और अब्दुल्ला जमानत पर चल रहे हैं।

 

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