आजम को लगा एक और बड़ा झटका: अब वोट देने का भी अधिकार खत्म, EC ने वोटर लिस्ट से काटा नाम

Edited By Mamta Yadav,Updated: 17 Nov, 2022 10:20 PM

azam got another big blow now the right to vote is over

हेट स्पीच के कारण अपनी विधानसभा सदस्यता गंवा चुके समाजवादी पार्टी (सपा) नेता मोहम्मद आजम खान का नाम मतदाता सूची से काट दिया गया है। अब आजम खान अपने वोट का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। रामपुर में पांच दिसंबर को रामपुर में शहर विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना...

रामपुर: हेट स्पीच के कारण अपनी विधानसभा सदस्यता गंवा चुके समाजवादी पार्टी (सपा) नेता मोहम्मद आजम खान का नाम मतदाता सूची से काट दिया गया है। अब आजम खान अपने वोट का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। रामपुर में पांच दिसंबर को रामपुर में शहर विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है। इस सीट पर आजम खान की विधानसभा सदस्यता निरस्त होने के चलते उपचुनाव हो रहा है।
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भाजपा प्रत्याशी आकाश सक्सेना ने एक दिन पहले ही आजम खां का मत देने का अधिकार समाप्त किए जाने की मांग की थी। मांग निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी रामपुर विधानसभा क्षेत्र से शिकायत की थी। आकाश सक्सेना ने एसडीएम सदर को भेजे पत्र में कहा है कि हेट स्पीच मामले में आजम खान को एमपी एमएलए कोर्ट ने तीन वर्ष की सजा और छह हजार रूपए जुर्माना लगाया है। दोष सिद्ध होने के बाद उन्हें सजा हुई है। ऐसे में चुनाव आयोग ने आजम खां की सदस्यता भी समाप्त कर दी है।  इस कारण से रामपुर की शहर विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है। क्योंकि आजम खान सजायाफ्ता हैं, इसलिए चुनाव आयोग के आरपीसी एक्ट की धारा-16 के तहत एक सजा पाए व्यक्ति को वोट देने का हक नहीं है। ऐसे में आजम खान का नाम मतदाता सूची से काट दिया जाए।      

अपर जिलाधिकारी हेम सिंह ने बताया कि आजम खान का नाम निर्वाचक नामावली से काट दिया गया है और अब उनका वोट देने का अधिकार समाप्त हो गया है। गौरतलब है कि आजम खान को एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट रामपुर से 27 अक्टूबर 2022 को तीन साल की सजा सुनाई गई है। साथ ही 25 हजार रूपये का जुर्माना लगाया गया है।

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