Gyanvapi Case: ASI ने  फिर से मांगा तीन हफ्ते का समय, कोर्ट में नहीं पेश की जा सकी सर्वे रिपोर्ट

Edited By Imran,Updated: 28 Nov, 2023 01:58 PM

asi survey report could not be presented in court

ज्ञानवापी मस्जिद और श्रृंगार गौरी के मामले में आज यानि मंगलवार को फिर से ASI ने सर्वे रिपोर्ट का रिपोर्ट पेश नहीं कर पाया। आज वाराणसी के जिला जज अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत में पेश होनी थी. लेकिन एक बार फिर ASI ने ज्ञानवापी के किए गए सर्वे की रिपोर्ट...

Gyanvapi Case: ज्ञानवापी मस्जिद और श्रृंगार गौरी के मामले में आज यानि मंगलवार को फिर से ASI ने सर्वे रिपोर्ट का रिपोर्ट पेश नहीं कर पाया। आज वाराणसी के जिला जज अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत में पेश होनी थी. लेकिन एक बार फिर ASI ने ज्ञानवापी के किए गए सर्वे की रिपोर्ट को कोर्ट में पेश करने के लिए तीन हफ्तों का वक्त मांगा है।

यह कोई पहली बार नहीं है जब सर्वे की रिपोर्ट जमा करने की तारीख को बढ़ाया गया है, इसके पहले भी कई बार डेडलाइन बढ़ाई जा चुकी है।  पिछले 18 नवंबर को कोर्ट ने ASI की तरफ से मांगे गए 15 दिनों के वक्त की याचिका के बाद 10 दिनों की मोहलत हिदायत के साथ दी थी।

गौरतलब है कि कोर्ट के आदेश पर ज्ञानवापी मस्जिद में करीब 100 दिनों तक सर्वे कराया गया है। इस दौरान दोनों पक्षों के लोग, ASI के साइंटिस्ट और स्थानीय प्रशासन के लो शामिल रहे। सर्वे की वीडियोग्राफी भी कराई गई है। कोर्ट में सर्वे की रिपोर्ट सबमिट हो जाने के बाद यह पता चल सकेगा कि ज्ञानवापी परिसर में आखिर है क्या? 

1 महीने पहले समाप्त हो चुका है सर्वे का काम 

गौरतलब है कि ज्ञानवापी में सर्वेक्षण का काम करीब महीने भर पहले ही समाप्त हो गया था। इसके बाद ASI ने अपनी रिपोर्ट दाखिल करने के लिए अतिरिक्त समय मांगा था। अंतिम डेडलाइन 18 नवंबर को बढ़ाई गई थी, तब ASI ने 15 दिन और मांगे थे। हालांकि,कोर्ट ने इसके लिए 10 दिन की इजाजत दी थी। जिसकी समयसीमा 28 नवंबर को खत्म हो चुकी है। मगर आज फिर से ASI ने तीन हफ्ते का समय मांग लिया है।

 

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