आशीष मिश्रा को SC से नहीं मिली राहत, कोर्ट ने कहा- ट्रायल का करना होगा सामना

Edited By Ramkesh,Updated: 13 Feb, 2023 05:32 PM

ashish mishra did not get relief from sc court said will have to face trial

लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में आरोपी आशीष मिश्रा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। दरअसल, आशीष मिश्रा ट्रायल कोर्ट के बंद कमरे में सुनवाई कराए जाने की मांग की थी। इस पर कोर्ट ने कहा कि आशीष मिश्रा को ट्रायल से गुजरना होगा।

लखीमपुरखरी / नई दिल्ली: लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में आरोपी आशीष मिश्रा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। दरअसल, आशीष मिश्रा ने ट्रायल कोर्ट के बंद कमरे में सुनवाई कराए जाने की मांग की थी। मिश्रा की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि आशीष मिश्रा को ट्रायल से गुजरना होगा।  बता दें कि  इससे पहले तिकुनिया में हुई हिंसा के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा को सुप्रीम कोर्ट ने सशर्त 8 हफ्ते यानी कि 2 महीने की सशर्त जमानत दी है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि आशीष मिश्रा दिल्ली और उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीटी) में नहीं रहेंगे। कोर्ट ने कहा कि आशीष मिश्रा को अपनी लोकेशन के बारे में भी सूचित करना होगा। आशीष मिश्रा को लखीमपुर जेल से सशर्त रिहा कर दिया गया है।

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क्या है मामला?
गौरतलब है कि तीन अक्टूबर, 2021 को लखीमपुर खीरी के तिकुनिया थाना क्षेत्र में हिंसा के दौरान आठ लोग मारे गए थे। उस समय केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलित किसान उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के क्षेत्र में दौरे का विरोध कर रहे थे। उत्तर प्रदेश पुलिस में किसानों की तरफ से दर्ज कराई गई प्राथमिकी के अनुसार एक एसयूवी ने चार किसानों को कुचल दिया जिसमें गृह राज्य मंत्री के पुत्र आशीष मिश्रा बैठे थे।

घटना में चार किसानों और एक पत्रकार की हुई थी हत्या
घटना के बाद, ड्राइवर और दो भाजपा कार्यकर्ताओं को कथित रूप से गुस्साए किसानों ने पीट-पीट कर मार डाला। हिंसा में एक पत्रकार की भी मौत हो गई। इस संबंध में दो प्राथमिकियां दर्ज की गई थीं। चार किसानों और एक पत्रकार की हत्या से जुड़ी पहली प्राथमिकी में आशीष मिश्रा मोनू और 13 अन्य के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया गया है। दूसरी प्राथमिकी में भाजपा के दो कार्यकर्ताओं और एक ड्राइवर की मौत का मामला दर्ज किया गया है, जिसमें चार अन्य लोगों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया गया है।

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