आजम खां पर 48 घंटे में दूसरा मुकदमा दर्ज, चुनाव आयोग पर किया था 'भड़काऊ' शब्दों का इस्तेमाल

Edited By Imran,Updated: 03 Dec, 2022 04:52 PM

another case registered against azam khan in rampur

समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान के खिलाफ पुलिस और चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्थाओं के खिलाफ 'भड़काऊ' शब्दों का इस्तेमाल करने के आरोप में एक नया मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने इसकी जानकारी दी।

रामपुर: समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान के खिलाफ पुलिस और चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्थाओं के खिलाफ 'भड़काऊ' शब्दों का इस्तेमाल करने के आरोप में एक नया मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने इसकी जानकारी दी।

रामपुर उपचुनाव में वीडियो सर्विलांस टीम के प्रभारी सुजेश कुमार सागर की शिकायत पर शुक्रवार को यह प्राथमिकी कोतवाली थाने में दर्ज की गयी। एक चुनावी सभा के दौरान महिलाओं के खिलाफ कथित रूप से अपमानजनक टिप्पणी करने के आरोप में खान के विरूद्ध मामला दर्ज किए जाने के एक दिन बाद यह प्राथमिकी दर्ज की गई है। शिकायत में कहा गया है, "समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार असीम राजा के समर्थन में एक जनसभा को संबोधित करते हुए पूर्व मंत्री ने एक भाषण दिया। इसमें उन्होंने आम जनता को भड़काने के लिए पुलिस, चुनाव आयुक्त और चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्थाओं के खिलाफ अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया।" 

आजम ने दिया था ये बयान
शिकायत में कहा गया है कि मोहम्मद आजम खां ने अपने संबोधन में कहा, ‘‘यहां आइए मुख्य चुनाव आयुक्त, आप यहां आ जाइये, दे दो सर्टिफिकेट एमएलए का, हम भी ताली बजाएंगे, भांडो की तरह, जरूरी थोड़ी है कि भांडगिरी आप ही करेंगे, हमें भी भांड बना लो, कही भांडगिरी से शासन नहीं होता, भांडगिरी से देश नहीं चलता," शिकायत में लिखा है।'' शिकायत में आगे कहा गया है, "आजम खां ने अपने पूरे भाषण में पुलिस, चुनाव आयुक्त और चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्थाओं के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल कर जनसभा में मौजूद लोगों के बीच नफरत भड़काकर और फैलाकर जनता की शांति भंग करने की कोशिश की और आचार संहिता का उल्लंघन किया।" उक्त रैली में समाजवादी अध्यक्ष अखिलेश यादव भी शामिल हुए और वहां सभा को संबोधित किया । कोतवाली थाने के थाना प्रभारी किशन अवतार ने कहा, 'शिकायत के आधार पर हमने आजम खान के खिलाफ मामला दर्ज किया है । 

इन धाराओं में दर्ज हुआ मुकदमा 
खान के खिलाफ धारा 153-ए (विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना) और 505 (1) (बी) (किसी भी बयान, अफवाह या प्रचार को प्रकाशित या प्रसारित करना) तथा जन अधिनियम का प्रतिनिधित्व 1951 और 1988 की धारा 125 के तहत मामला दर्ज किया है । उल्लेखनीय है कि आजम खान को घृणा भरे भाषण और अभद्र भाषा के प्रयोग के लिए रामपुर की एक सांसद-विधायक अदालत ने तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई जिसके चलते उनकी विधानसभा सदस्यता रद्द कर दी गई और अब रामपुर विधानसभा क्षेत्र में उप चुनाव हो रहा है। रामपुर में आजम खान के करीबी आसिम राजा सपा के उम्‍मीदवार हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने यहां आकाश सक्‍सेना को अपना उम्‍मीदवार बनाया है। 

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