महंत नरेंद्र गिरि मौत मामले में आनंद गिरि को नहीं मिली कोर्ट से राहत, जमानत याचिका खारिज

Edited By Ramkesh,Updated: 09 Sep, 2022 04:04 PM

anand giri did not get relief from the court in mahant narendra giri death case

महंत नरेंद्र गिरि मौत मामले में आरोपी आनंद गिरि की जमानत अर्जी को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने खारिज कर दी है। जमानत को लेकर आज हाई कोर्ट में सुनवाई होनी थी, लेकिन कोर्ट ने जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। आरोपी आनंद गिरि को अब जेल में ही रहना पड़ेगा।

प्रयागराज: महंत नरेंद्र गिरि मौत मामले में आरोपी आनंद गिरि की जमानत अर्जी को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने खारिज कर दी है। जमानत को लेकर आज हाई कोर्ट में सुनवाई होनी थी, लेकिन कोर्ट ने जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। आरोपी आनंद गिरि को अब जेल में ही रहना पड़ेगा। आनंद गिरि चित्रकूट के केंद्रीय जेल में बंद है।  अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरि के शिष्य आनंद गिरि, लेटे हनुमान मंदिर के पुजारी आद्या प्रसाद तिवारी और उसके बेटे संदीप तिवारी के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का मुकदमा दर्ज किया था।

बता दें कि अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रहे महंत नरेंद्र गिरि पिछले साल 20 सितंबर की शाम अल्लापुर स्थित श्रीमठ बाघम्बरी गद्दी के अतिथि कक्ष में मृत मिले थे। उनका शव पंखे में रस्सी के फंदे से लटका मिला था। सेवादारों ने धक्का देकर दरवाजा खोलने के बाद रस्सी काटकर उनका शरीर फंदे से उतारा था। पुलिस ने आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में तीन लोगों को दोषी मानते हुए केस दर्ज किया था। वहीं जब मामला बढ़ा तो सरकार ने मामले को सीबीआई को सौंप दिया था। 

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