Edited By Deepika Rajput,Updated: 04 Jul, 2019 10:11 AM
1992 में बाबरी मस्जिद विध्वंस के दौरान चर्चा में आए अंबेडकरनगर के पूर्व विधायक पवन कुमार पांडेय को जमानत मिल गई है। कोर्ट में हाजिर न होने पर एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट ने 2 जुलाई को उन्हें नैनी जेल भेजा था। स्पेशल कोर्ट ने 20-20 हजार रुपये के मुचलके...
प्रयागराजः 1992 में बाबरी मस्जिद विध्वंस के दौरान चर्चा में आए अंबेडकरनगर के पूर्व विधायक पवन कुमार पांडेय को जमानत मिल गई है। कोर्ट में हाजिर न होने पर एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट ने 2 जुलाई को उन्हें नैनी जेल भेजा था। स्पेशल कोर्ट ने 20-20 हजार रुपये के मुचलके पर रिहा करने का आदेश दिया है।
उल्लेखनीय है कि, 29 अक्टूबर 1995 को लखनऊ के हजरतगंज थाने में विजय कुमार यादव ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप है कि बसपा सरकार के दौरान मंत्री रहे अंगद यादव का मकान बन रहा था। रास्ते के विवाद में अंगद के साथ असलहा लेकर कुछ लोग पहुंचे और लक्ष्मी शंकर यादव पर फायरिंग कर दी, जिससे उनकी मौत हो गई थी। इस मामले में पूर्व मंत्री अंगद, रामेढ कालिया, सूरज पाल व कुछ अज्ञात लोगों को आरोपी बनाया गया था।
वहीं पवन पांडेय का नाम बाद में विवेचना के दौरान अपराधियों को सहयोग व शरण देने के मामले में सामने आया था। पवन पांडेय के खिलाफ धारा 216 में आरोप पत्र दाखिल हुआ था। जबकि अन्य को 147, 148, 149, 302 आईपीसी में आरोपी बनाया गया था। इस मामले में जमानत कराने के बाद पवन पांडेय न्यायालय में हाजिर नहीं हुए और उनके खिलाफ 2001 में गैर जमानती वारंट हो गया था।