आगरा के जिलाधिकारी ने लॉकडाउन-4 के लिए जारी की गाइडलाइन, जानें छूट और प्रतिबंध

Edited By Umakant yadav,Updated: 19 May, 2020 12:34 PM

agra district magistrate issued guidelines for lockdown 4 learn exemption

कोरोना वायरस को लेकर देश भर में लॉकडाउन के चौथे चरण को 31 मई तक लागू कर दिया गया है। फिलहाल इस दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव आरके तिवारी ने देर रात आदेश जारी कर पाबंदियों को ढीला करते ...

आगरा: कोरोना वायरस को लेकर देश भर में लॉकडाउन के चौथे चरण को 31 मई तक लागू कर दिया गया है। फिलहाल इस दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव आरके तिवारी ने देर रात आदेश जारी कर पाबंदियों को ढीला करते हुए अब राहत के तमाम रास्ते खोल दिए गए हैं। जिसको लेकर ताजनगरी आगरा के जिलाधिकारी प्रभु एन सिंह ने देर रात नए प्रतिबंध व गाइडलाइन जारी की है।

65 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्ति को घर से बाहर निकलने पर रोक
बता दें कि जिलाधिकारी द्वारा जारी की गई गाइडलाइन में अब सिर्फ आवश्यक सेवाओं को छोड़कर, सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक किसी भी व्यक्ति व वाहन के घर से बाहर निकलने पर पूरी तरह से रोक रहेगी। इसके साथ ही सिर्फ स्वास्थ संबंधित सेवाओं को छोड़कर 65 वर्ष से अधिक उम्र, बीमार, गर्भवती, 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के घर से बाहर निकलने पर रोक रहेगी।

शहर में मजिस्ट्रेट की अनुमति से हो सकेंगी शादियां
हालांकि हॉटस्पॉट व कंटेन्मेंट जोन को छोड़कर सभी जगह मिठाई की दुकानें व रेस्टोरेंट अब खुलेंगे। लेकिन सामान की सिर्फ होम डिलीवरी की जाएगी। मिठाई की दुकान और रेस्टोरेंट में ग्राहकों के आने पर पूर्ण रोक रहेगी। हॉटस्पॉट के बाहर फैक्ट्री, कारखाने व उद्योग धंधे खुलेंगे लेकिन मास्क पहनना और सामाजिक दूरी का पालन करना अनिवार्य होगा। बाजार में दुकानें अभी नहीं खुलेंगी। शहर में शादियां होंगी लेकिन इससे पहले मजिस्ट्रेट से अनुमति लेनी पड़ेगी। इसके साथ ही शादी में 20 लोगों से अधिक के आने की अनुमति नहीं होगी। 

दोपहिया पर दूसरी सवारी के रूप में महिला को रहेगी छूट
जिलाधिकारी की गाइडलाइन के अनुसार दोपहिया वाहन पर सिर्फ एक व्यक्ति ही चलेगा। इसके अलावा दूसरी सवारी के रूप में महिला को छूट होगी। कार और ऑटो में ड्राइवर के अलावा दो सवारी ही बैठ सकेंगी। शहर में सभी सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, संस्कृतिक व सामूहिक कार्यक्रमों पर रोक जारी रहेगी। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे व गिरजाघर बंद रहेंगे। कोई धार्मिक आयोजन नहीं होगा।  एसी, फ्रिज, पंखा व अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामान की रेपयरिंग की जाएगी। 

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