मुख्तार के बेटे अब्बास अंसारी केस में न्यायाधीश ने SP, CO और विवेचक को लगाई फटकार, लापरवाही का लगा आरोप

Edited By Imran,Updated: 03 Aug, 2025 03:17 PM

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चित्रकूट में पूर्वांचल के डॉन रहे मुख्तार अंसारी के लड़के पूर्व विधायक अब्बास अंसारी और उनके चार सहयोगियों पर चल रहे गैंगस्टर प्रकरण में पुलिस की लापरवाही सामने आई है।

चित्रकूट ( वीरेंद्र शुक्ला ):  चित्रकूट में पूर्वांचल के डॉन रहे मुख्तार अंसारी के लड़के पूर्व विधायक अब्बास अंसारी और उनके चार सहयोगियों पर चल रहे गैंगस्टर प्रकरण में पुलिस की लापरवाही सामने आई है।

अपर सत्र न्यायाधीश (विशेष न्यायधीश) रवि कुमार दिवाकर ने कुर्की की कार्रवाई के कागजात समय से न्यायालय में पेश न करने पर एसपी, सी ओ और विवेचक को फटकार लगाई है। विशेष न्यायधीश ने कहा कि पुलिस द्वारा सही पैरवी नहीं की गई है और सारे कागज भी उपलब्ध नहीं कराए गए हैं। न्यायाधीश ने इसे दंडनीय अपराध मानकर विभागीय कार्रवाई के लिए पुलिस के उच्च अधिकारियों को पत्र लिखा है पुलिस ने 31 अगस्त 2024 को मुख्तार अंसारी के पुत्र अब्बास अंसारी के अलावा चित्रकूट के फराज खान, नवनीत सचान वाराणसी निवासी शाहबाज खान और गाजीपुर निवासी नियाज़ अंसारी पर गैंगस्टर की कार्रवाई की थी, इसके बाद 30 नवंबर 2024 को आरोप पत्र दाखिल कर कुर्की की कार्रवाई का वारंट लिया था।

न्यायाधीश ने कहा कि 8 माह बीत जाने के बाद भी पुलिस ने कुर्की की कार्रवाई के लिए अदालत में आरोपियों के सारे कागजात और विवरण प्रस्तुत नहीं किए हैं यह नियमों के विपरीत हैं। उन्होंने आरोपियों को अनुचित तरीके से लाभ दिलाने की आशंका जताते हुए इस मामले में चित्रकूट एसपी अरुण कुमार सिंह,सी ओ राजकमल और विवेचक थाना सरधुआ  के प्रभारी राम सिंह की लापरवाही प्रतीत होना बताया है। न्यायालय ने इसे दंडनीय अपराध की श्रेणी में मानते हुए तीनों के खिलाफ डी जीपी, मुख्य सचिव और एडीजी को कार्रवाई के लिए पत्र लिखा है।

 

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