लॉकडाउन: जानिए, किन पर रहेगी पाबंदी और किन सेवाओं पर छूट

Edited By Ajay kumar,Updated: 23 Mar, 2020 12:10 PM

lockdown know who will be banned and which services will be exempt

कोरोना महामारी के चलते देशभर में 75 जिले जबकि यूपी सरकार ने प्रदेश के 16 जिलों को लॉकडाउन किया है। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरह यूपी सरकार ने भी उन्हीं जिलों को लॉकडाउन घोषित किया है जहां से कोरोना के केस मिले हैं।

यूपी डेस्क: कोरोना महामारी के चलते देशभर में 75 जिले जबकि यूपी सरकार ने प्रदेश के 16 जिलों को लॉकडाउन किया है। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरह यूपी सरकार ने भी उन्हीं जिलों को लॉकडाउन घोषित किया है जहां से कोरोना के केस मिले हैं। यूपी सरकार द्वारा लॉकडाउन के आदेश के बाद कई चीजों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है जबकि कई सेवाएं अभी भी पहले की तरह सुचारू रूप से जारी रहेंगी। आइए जानते हैं वे सेवाएं क्या हैं? 

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इन सेवाओं पर रहेगी छूट
1. दवा और दूध की दुकानें, किराने का सामान, होम डिलिवरी का ई-कामर्स।
2. दैनिक वस्तुओं की आपूर्ति, स्वास्थ्य सेवाएं, समाचार पत्र एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया।
3.अस्पताल, हवाई अड्डे, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, टर्मिनलों, खाद्य एवं आवश्यक वस्तुओं को ले जाने वाले मालवाहक के सभी प्रकार के परिवहन पर छूट होगी।
4. बिजली, पानी, बिलिंग सेंटर, चिकित्सा शिक्षा।
5. अग्रि नागरिक सुरक्षा और आपातकालीन सुविधाएं। 
6. फल एवं सब्जियों की आपूर्ति एवं पेय पदार्थों की आपूर्ति।
7. पेट्रोल पंप व सीएनजी पंप खुले रहेंगे। बैंक एवं एटीएम, बीमा कंपनियां, दूर संचार सेवाएं। 

इन पर रहेगी पाबंदी
1.सभी नागरिक आपातकालीन स्थिति को छोड़कर घरों में रहेंगे।
2. सार्वजनिक परिवहन आपातकालीन व जरूरी सेवाओं को छोड़कर पूरी तरह बंद रहेगा।
3.सभी वाणिज्यिक प्रतिष्ठान, रेस्टोरेंट, होटल, आदि बंद रहेंगे।
4. विदेश से आने वाले नागरिकों की निगरानी की जाएगी। उन्हें होम कोरनटाइन में रखना होगा।
5. टैक्सी, ऑटो-रिक्शा के संचालन समेत किसी भी सार्वजनिक परिवहन सेवाओं की अनुमति नहीं दी जाएगी।
6. सार्वजनिक स्थल पर 5 से ज्यादा लोग जुटने पर धारा-144 के तहत कार्रवाई की जाएगी।

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लॉकडाउन क्या है?
लॉकडाउन और कफ्र्यू में काफी समानता है। दोनों प्रशासन द्वारा लगाया जाता है। लेकिन जनता कफ्र्यू इन दोनों से अलग है। इसमें लोगों को खुद से अपने घरों तक सीमित रखना है। उन पर प्रशासन का कोई दबाव नहीं होगा। हां सिर्फ एक नैतिक दबाव है। लॉकडाउन एक तरह की आपातकाल व्यवस्था होती है। अगर किसी क्षेत्र में लॉकडाउन हो जाता है तो उस क्षेत्र के लोगों को घरों से निकलने की अनुमति नहीं होती है। जीवन के लिए आवश्यक चीजों के लिए ही बाहर निकलने की अनुमति होती है। अगर किसी को दवा या अनाज की जरूरत है तो बाहर जा सकता है या फिर अस्पताल और बैंक के काम के लिए अनुमति मिल सकती है। छोटे बच्चों और बुजुर्गों की देखभाल के काम से भी बाहर निकलने की अनुमति मिल सकती है।

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