भौंकने की सजा मौत? रिटायर्ड इंजीनियर ने कुत्ते को मारी 4 गोलियां, CCTV कैमरे में कैद हुई हैवानियत

Edited By Anil Kapoor,Updated: 05 Jul, 2025 06:59 AM

4 shots fired at dog for barking retired engineer s brutality captured on cctv

Bijnor News: उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले से एक बेहद दुखद और हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है। जहां नजीबाबाद कोतवाली क्षेत्र की सावित्री एनक्लेव कॉलोनी में पीडब्ल्यूडी (लोक निर्माण विभाग) के रिटायर्ड इंजीनियर राजवीर सिंह ने एक बेगुनाह कुत्ते को...

Bijnor News: उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले से एक बेहद दुखद और हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है। जहां नजीबाबाद कोतवाली क्षेत्र की सावित्री एनक्लेव कॉलोनी में पीडब्ल्यूडी (लोक निर्माण विभाग) के रिटायर्ड इंजीनियर राजवीर सिंह ने एक बेगुनाह कुत्ते को सिर्फ इसलिए गोली मार दी, क्योंकि वह उनके घर के बाहर भौंक रहा था।

क्या हुआ था?
सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, कुत्ता कॉलोनी में अक्सर रात में पहरा देता था और लोगों की सुरक्षा में मदद करता था। गुरुवार रात वह राजवीर सिंह के घर के बाहर खड़ा था और भौंक रहा था। इस बात से नाराज होकर राजवीर सिंह ने पहले कुत्ते का पीछा किया और जब वह पास आया तो अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर से उस पर 4 गोलियां चला दीं। गोली लगने से कुत्ता तड़पता हुआ पास की नाली में गिर पड़ा और वहीं उसकी मौत हो गई। यह पूरी घटना कॉलोनी में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई।

लोगों में गुस्सा, पुलिस ने हिरासत में लिया
कुत्ते की मौत के बाद कॉलोनी के लोगों में भारी गुस्सा फैल गया। लोगों ने हंगामा करते हुए तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सीसीटीवी फुटेज देखी, जिसमें साफ दिख रहा था कि राजवीर सिंह ने ही कुत्ते को गोली मारी। फुटेज के आधार पर पुलिस ने राजवीर सिंह को हिरासत में ले लिया है और थाने ले जाकर पूछताछ कर रही है।

कॉलोनीवासियों की मांग
कॉलोनी समिति और स्थानीय लोगों ने इस अमानवीय घटना की कड़ी निंदा की है। उनका कहना है कि आरोपी की रिवॉल्वर का लाइसेंस तुरंत रद्द किया जाए, उस पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए, उसे जेल भेजा जाए ताकि भविष्य में कोई और ऐसा न कर सके।

सोशल मीडिया पर भी गुस्सा
यह मामला अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। लोग इस घटना को लेकर बेहद नाराज हैं और आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग कर रहे हैं।

क्या कहता है कानून?
भारत में पशु क्रूरता के खिलाफ पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 के तहत कार्रवाई हो सकती है। इसके अलावा, आईपीसी की धाराओं में भी जानवरों को मारने या उनके साथ अमानवीय व्यवहार करने पर सजा का प्रावधान है।

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