पंजाब में फंसे बंधुआ मजदूर के मामले में HC सख्त, 14 जनवरी को होगी अगली सुनवाई

Edited By Nitika,Updated: 11 Jan, 2021 12:57 PM

hc strict in bonded labour case in punjab

उत्तराखंड में नैनीताल हाईकोर्ट ने पंजाब के पटियाला में फंसे 28 बंधुआ मजदूरों के मामले में गंभीर रूख दिखाया है। साथ ही हरिद्वार के जिलाधिकारी से पूछा है कि इस मामले में अभी तक क्या कदम उठाए गए हैं।

 

नैनीतालः उत्तराखंड में नैनीताल हाईकोर्ट ने पंजाब के पटियाला में फंसे 28 बंधुआ मजदूरों के मामले में गंभीर रूख दिखाया है। साथ ही हरिद्वार के जिलाधिकारी से पूछा है कि इस मामले में अभी तक क्या कदम उठाए गए हैं। वहीं इस प्रकरण में अगली सुनवाई 14 जनवरी को होगी।

मुख्य न्यायाधीश राघवेन्द्र चैहान व न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की युगलपीठ ने दिल्ली के सामाजिक कार्यकर्ता निर्मल गोरना की ओर से दायर जनहित याचिका की सुनवाई के बाद पिछले सप्ताह गुरूवार को ये निर्देश जारी किए थे। आदेश की प्रति रविवार को उपलब्ध हुई है। याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि पंजाब के पटियाला जनपद के राजपुरा तहसील में हरिद्वार जनपद के 8 परिवार ईंट भट्टे में बंधुआ मजदूर के रूप में काम कर रहे हैं। इनमें 10 पुरूष व 18 बच्चे शामिल हैं। वहीं याचिकाकर्ता की ओर से हरिद्वार के जिलाधिकारी को बंधुआ मजदूरों की रिहाई के संबंध में कदम उठाने के लिए पिछले साल दिसंबर में प्रत्यावेदन सौंपा गया लेकिन जिला प्रशासन की ओर से इस संबंध में आज तक कोई कदम नहीं उठाया गया है।

बता दें कि कोर्ट ने इस प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए हरिद्वार के जिलाधिकारी को निर्देश दिया कि वह इस मामले की प्रगति रिपोर्ट अदालत में पेश करें। अदालत ने उनसे यह भी पूछा है कि इस संबंध में अभी तक क्या कदम उठाए गए हैं और यदि नहीं तो क्यों कोई कदम नहीं उठाए गए? इस मामले में अगली सुनवाई 14 जनवरी को सुनिश्चित है।
 

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