त्रिस्तरीय पंचायत चुनावः HC का बड़ा फैसला- 2 से अधिक बच्चों वाले उम्मीदवार भी लड़ सकेंगे चुनाव

Edited By Nitika,Updated: 19 Sep, 2019 02:42 PM

candidates with more than 2 children will also be able to contest elections

उत्तराखंड में नैनीताल हाईकोर्ट ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि 2 से अधिक बच्चों वाले उम्मीदवार भी चुनाव लड़ सकेंगे।

देहरादूनः उत्तराखंड में नैनीताल हाईकोर्ट ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि 2 से अधिक बच्चों वाले उम्मीदवार भी चुनाव लड़ सकेंगे। 

25 जुलाई के बाद लागू होगा नया पंचायत कानून 
जानकारी के अनुसार, कोर्ट ने मामले में सुनवाई करते हुए कहा कि नया पंचायती राज संशोधन कानून 25 जुलाई, 2019 के बाद लागू होगा। इस तारीख के बाद 2 से अधिक बच्चे वाले उम्मीदवार पंचायत चुनाव नहीं लड़ सकेंगे जबकि 25 जुलाई 2019 से पहले 3 बच्चों वाले उम्मीदवार चुनाव लड़ सकते हैं। 

सरकार के पंचायती राज संशोधन एक्ट को HC में चुनौती 
बता दें कि राज्य सरकार के पंचायती राज संशोधन एक्ट को जोत सिंह बिष्ट, मनोहर लाल सहित अन्य कई लोगों ने चुनौती दी थी। याचिका में सरकार के पंचायती राज संसोधन एक्ट में 2 बच्चों से अधिक बच्चे वाले उम्मीदवार के चुनाव लड़ने से रोकने को गलत बताया गया था।

सरकार जून में लाई थी पंचायती राज संशोधन एक्ट 
गौरतलब है कि राज्य सरकार जून में पंचायती राज संशोधन एक्ट 2019 लेकर आई थी। राज्यपाल की मंज़ूरी के बाद इस एक्ट को राज्य में तुरंत प्रभाव से लागू कर दिया था। इस एक्ट से सबसे बड़ा असर यह हुआ था कि 2 से अधिक बच्चे वाले चुनाव नहीं लड़ सकते थे।
 

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