Edited By Tamanna Bhardwaj,Updated: 08 May, 2021 03:01 PM

उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ कोविड 19 से निपटने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। जिसके चलते योगी ने टीम-9 को अहम दिशा निर्देश दिए हैं। योगी सरकार ने कोरोना वायरस संक्रमण से मौत के बाद अब सभी पार्थिव शरीर की अत्येष्टि नि:शुल्क करने का...
लखनऊः उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ कोविड 19 से निपटने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। जिसके चलते योगी ने टीम-9 को अहम दिशा निर्देश दिए हैं। योगी सरकार ने कोरोना वायरस संक्रमण से मौत के बाद अब सभी पार्थिव शरीर की अत्येष्टि नि:शुल्क करने का शासनादेश जारी कर दिया गया है। जिसके चलचे अब उत्तर प्रदेश में कोविड से मृत्यु की दशा में निःशुल्क अंतिम संस्कार होगा, यह आदेश नगर निगम सीमा में लागू होगा।
इस बारे में अपर मुख्य सचिव नगर विकास मनोज सिंह ने आदेश जारी करते हुए बताया कि अंतिम संस्कार के लिए श्मशान गृह और कब्रिस्तान में नि:शुल्क अंतिम संस्कार कराया जाएगा। सिंह के मुताबिक अंतिम संस्कार में घर छोड़ने वाला धन नगर निकाय अपने स्वयं के मदों से खर्च करेंगे। उन्होंने बताया कि नगर निगम का मूल कर्तव्य है कि वह अपने-अपने क्षेत्रों में कोविड-19 के नियमों का कड़ाई से अनुपालन करते हुए कोरोना वायरस से मृतक हुए लोगों का निशुल्क अंतिम संस्कार कराएं। इसके साथ ही इस प्रक्रिया में कोविड प्रोटोकॉल का भी पालन करना अनिवार्य है।
बता दें कि इस प्रक्रिया में होने वाला व्यय नगरीय निकाय अपने स्रोतों से या फिर राज्य वित्त आयोग से उपलब्ध कराई गई धनराशि से होगा। एक पार्थिव शरीर की अंत्येष्टि में अधिक से अधिक 5 हजार रुपया की धनराशि ही व्यय की जाएगी।