Edited By Anil Kapoor,Updated: 12 Feb, 2025 01:06 PM

Lucknow News: उत्तर प्रदेश सरकार ने महिलाओं के नाम पर संपत्तियों की रजिस्ट्री पर मिलने वाली स्टांप शुल्क छूट को बढ़ाने का फैसला लिया है। अब, यदि महिला के नाम पर एक करोड़ रुपए तक की संपत्ति की रजिस्ट्री होती है, तो उस पर स्टांप शुल्क में छूट मिलेगी।...
Lucknow News: उत्तर प्रदेश सरकार ने महिलाओं के नाम पर संपत्तियों की रजिस्ट्री पर मिलने वाली स्टांप शुल्क छूट को बढ़ाने का फैसला लिया है। अब, यदि महिला के नाम पर एक करोड़ रुपए तक की संपत्ति की रजिस्ट्री होती है, तो उस पर स्टांप शुल्क में छूट मिलेगी। इस प्रस्ताव की पूरी तैयारी उत्तर प्रदेश सरकार के स्टांप शुल्क और न्यायालय पंजीयन विभाग द्वारा की जा चुकी है, और उम्मीद है कि इस पर अगली कैबिनेट बैठक में मुहर लग जाएगी।
महिलाओं को अब लगभग 1 लाख रुपए तक का मिलेगा लाभ
मिली जानकारी के मुताबिक, पहले की व्यवस्था के अनुसार, 90 लाख रुपए तक की संपत्ति पर 7% स्टांप शुल्क लिया जाता था, जबकि 10 लाख रुपए तक की संपत्ति पर 6% शुल्क लिया जाता था। इससे महिलाओं को ₹10,000 तक की छूट मिलती थी। अब, राज्य सरकार ने एक नई व्यवस्था प्रस्तावित की है, जिसके तहत महिलाओं को एक करोड़ रुपए तक की संपत्ति पर स्टांप शुल्क में 1% तक की छूट मिलेगी। इसका मतलब यह है कि महिलाओं को अब लगभग एक लाख रुपए तक का लाभ मिलेगा।
अगली कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को मिल जाएगी मंजूरी
बताया जा रहा है कि इस प्रस्ताव के तहत, महिला के नाम पर एक करोड़ रुपए तक की संपत्ति खरीदने पर स्टांप शुल्क 6% होगा। यह कदम महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। स्टांप शुल्क और न्यायालय पंजीयन विभाग ने इस नई व्यवस्था के लिए पूरी तैयारी कर ली है और उच्च स्तर पर इस प्रस्ताव पर सहमति भी बन गई है। अब उम्मीद जताई जा रही है कि योगी सरकार की अगली कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल जाएगी।