Edited By Ajay kumar,Updated: 19 Oct, 2019 03:21 PM
मुख्तार अंसारी परिवार के मामले में एक बार फिर यूपी पुलिस को शर्मसार होना पड़ा। शनिवार को हाईकोर्ट के लखनऊ डबल बेंच कोर्ट नम्बर 9 न्यायमूर्ति अबीबुल हसन व न्यायमूर्ति रेखा दीक्षित के खंडपीठ ने अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग खिलाड़ी अब्बास अंसारी के...
लखनऊ: मुख्तार अंसारी परिवार के मामले में एक बार फिर यूपी पुलिस को शर्मसार होना पड़ा। शनिवार को हाईकोर्ट के लखनऊ डबल बेंच कोर्ट नम्बर 9 न्यायमूर्ति अबीबुल हसन व न्यायमूर्ति रेखा दीक्षित के खंडपीठ ने अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग खिलाड़ी अब्बास अंसारी के गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए पुलिस और राज्य सरकार को कड़ी फटकार लगाई।
जज ने कहा कि जब लखनऊ के जिलाधिकारी ने अब्बास अंसारी के असलहे के लाईसेंस के संदर्भ में एनओसी जारी कर दी थी। ज्वाइंट कमिश्नर आफ दिल्ली ने अब्बास अंसारी को लाईसेंस जारी कर दिया था, इस मामले में उत्तर प्रदेश पुलिस ने कैसे एफआईआर दर्ज कर लिया। जबकि इस केस का न्यायिक क्षेत्र दिल्ली है। यह उत्तर प्रदेश के न्यायिक क्षेत्र से बाहर है। कोर्ट ने अब्बास अंसारी के गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए पुलिस को तीन सप्ताह के अंदर जवाब देने के लिए कहा है कि आखिर अब्बास अंसारी के ऊपर यूपी पुलिस ने क्यों कार्रवाई की।
गौरतलब है कि शुक्रवार को यूपी पुलिस ने अब्बास अंसारी के दिल्ली आवास पर छापा मारा था। जहां से कई विदेशी हथियार और जिंदा कारतूस बरामद हुए थे। बता दें कि बसपा नेता अब्बास अंसारी एक शाटगन शूटिंग के इंटरनेशल खिलाड़ी भी हैं। जो देश-विदेश में कई पदक भी जीत चुके हैं। जिसने पास अलग अलग देशों की कई रायफलें हैं। पुलिस छापेमारी में जो बरामद हुईं थीं।