लखनऊ में सख्त प्रशासनः सुबह 9:30 से शाम 6 बजे तक वाहनों पर लगाई रोक

Edited By Ajay kumar,Updated: 10 Apr, 2020 12:03 PM

vehicles banned from 9 30 am to 6 pm in lucknow

कोरोना वायरस की संक्रमण के खतरे को देखते हुए देश में 21 दिनों का लॉकडाउन लागू है। वहीं उत्तर प्रदेश के 15 जिलों के संवेदनशील 108 क्षेत्रों को सील कर दिया गया है। वहीं लॉकडाउन के दौरान...

लखनऊः कोरोना वायरस की संक्रमण के खतरे को देखते हुए देश में 21 दिनों का लॉकडाउन लागू है। वहीं उत्तर प्रदेश के 15 जिलों के संवेदनशील 108 क्षेत्रों को सील कर दिया गया है। वहीं लॉकडाउन के दौरान कई लोगों के द्वारा लापरवाही का भी मामला आ रहा है। ऐसे में लखनऊ के जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश और पुलिस कमिश्नर सुजीत पांडेय ने लॉकडाउन को सख्ती से लागू कराने के लिए आदेश जारी किया है। आदेश में कहा गया है कि सुबह 9:30 से शाम 6 बजे तक ही आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई से जुड़े वाहन चल सकेंगे। अन्य सभी वाहनों के लिए प्रतिबंध लागू रहेगा।

बता दें कि जिला प्रशासन की तरफ से जारी आदेश में कहा गया है कि लॉकडाउन के दौरान ड्यूटी कर रहे डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ, जिला प्रशासन, बिजली विभाग, पुलिस अधिकारी और कर्मचारियों की गाड़ियों को छोड़कर अन्य सभी प्रकार के दोपहिया और चार पहिया वाहनों पर प्रतिबंधित रहेगा। जिला प्रशासन ने यह भी आदेश दिया है कि जिनके पास वैध ड्यूटी पास और पहचान पत्र हैं। जैसे बैंक और अन्य राजकीय कार्यालयों के कर्मचारियों को सुबह 9:30 से पहले दफ्तर पहुंचना होगा। वह शाम 6 बजे के बाद ही वापस निकल सकते हैं।

DM अभिषेक प्रकाश ने कहा  कि सील किए गए स्थानों पर वाहनों और लोगों के निकलने पर पूर्ण रूप से पाबंदी है। इन जगहों पर आवश्यक वस्तुओं और दवाओं की होम डिलीवरी की जाएगी। यदि किसी को मेडिकल इमरजेंसी है तो उसे एंबुलेंस के लिए कॉल करना होगा।

 

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