यूपी को बनाया जाएगा सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में हब, CM योगी ने दिए नीति बनाने के निर्देश

Edited By Pooja Gill,Updated: 04 Jan, 2024 09:04 AM

up will be made a hub in the field

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संबंधित अधिकारियों को राज्य की सेमीकंडक्टर नीति बनाने के निर्देश दिए हैं। राज्य सरकार के एक प्रवक्ता ने बुधवार देर रात बताया कि मुख्यमंत्री...

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संबंधित अधिकारियों को राज्य की सेमीकंडक्टर नीति बनाने के निर्देश दिए हैं। राज्य सरकार के एक प्रवक्ता ने बुधवार देर रात बताया कि मुख्यमंत्री ने अपने आवास पर एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई। जिसमें उन्होंने कहा, ‘तेजी से बदलते आज के तकनीक प्रधान युग में सेमीकंडक्टर की बड़ी भूमिका है।'

सीएम योगी ने कहा, 'अनुमान के मुताबिक वैश्विक सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम का वित्त वर्ष 2022 में राजस्व 950 अरब डॉलर से अधिक का है। निश्चित रूप से यह एक व्यापक क्षेत्र है और इसमें अपार संभावनाएं हैं। सेमीकंडक्टर क्षेत्र में निवेश को आकर्षित करने के लिए केंद्र सरकार ने 10 अरब डॉलर का प्रोत्साहन परिव्यय दिए जाने का निर्णय लिया है। केंद्र द्वारा सेमीकंडक्टर विनिर्माण सेवाओं जैसे सेमीकंडक्टर फैब, डिस्प्ले फैब्स, कंपाउंड सेमीकंडक्टर के लिए प्रोत्साहन दिया जा रहा है। प्रदेश सरकार को इस संबंध में अपनी आकर्षक नीति घोषित करनी चाहिए।'

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क्षेत्र के विशेषज्ञों तथा हितधारकों से भी परामर्श करेंः सीएम योगी
मुख्यमंत्री ने कहा कि वैश्विक सेमीकंडक्टर निवेशकों को आकर्षित करने के लिए अपनी नीति के तहत वित्तीय और गैर वित्तीय प्रोत्साहन वितरण का प्रावधान होना चाहिए। ऐसा करने वाला उत्तर प्रदेश देश में तीसरा राज्य होगा। उन्होंने कहा कि नीति को तैयार करते समय इस संबंध में अन्य राज्यों की नीतियों का आकलन भी किया जाए। साथ ही इस क्षेत्र के विशेषज्ञों तथा हितधारकों से भी परामर्श करें। 

यह भी पढ़ेंः सावधानः नाबालिग को दी स्कूटी और कार तो अभिभावक जाएंगे जेल, जमानत मिलनी भी होगी मुश्किल
उत्तर प्रदेश में नाबालिगों के वाहन चलाने पर वाहन मालिक को जेल भेजने वाला कानून अब सख्ती से लागू होगा। इस कानून का उल्लंघन करते हुए पकड़ा गया तो मुकदमा तो दर्ज होगा ही, जमानत मिलनी भी मुश्किल होगी। खासकर स्कूटी से चलने वाले स्कूली बच्चों के मद्देनजर राज्य सरकार ने सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के इरादे से मोटर व्हीकल एक्ट (एमवी एक्ट) को कड़ाई से लागू करने का फैसला किया है। राज्य के सभी आरटीओ, एआरटीओ, आरएम और एआरएम के साथ इसके लिए पुलिस की भी जिम्मेदारी और जवाबदेही तय कर दी गई है।
 

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