प्रवासी मजदूरों को ले जा रही गाड़ियों को दुर्घटनाओं से बचाने के लिए UP पुलिस ने बनाया खास नियम

Edited By Moulshree Tripathi,Updated: 18 May, 2020 05:01 PM

up police has made special rules to protect vehicles carrying

कोरोना संकट के बीच बड़ी संख्या में अपने घरों की ओर लौट रहे श्रमिकों व मजदूरों के साथ दुर्घटनाओं का खेल खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। ऐसे में ताजा उदाहरण है उत्तर प्रदेश का औरैया सड़क हादसा जिसमें 25 मजदूरों की मौत हो गई थी। इसे...

प्रयागराजः कोरोना संकट के बीच बड़ी संख्या में अपने घरों की ओर लौट रहे श्रमिकों व मजदूरों के साथ दुर्घटनाओं का खेल खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। ऐसे में ताजा उदाहरण है उत्तर प्रदेश का औरैया सड़क हादसा जिसमें 25 मजदूरों की मौत हो गई थी। इसे देखते हुए प्रयागराज क्षेत्र के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने फैसला किया है कि अब से रात में माल वाहक और फंसे हुए प्रवासियों को ले जाने वाले वाहन एक साथ काफिले में चला करेंगे। काफिले में जाने का विचार गति को नियंत्रित करने और दुर्घटनाओं के जोखिम को कम करने के लिए बनाया गया है।

बता दें कि पुलिस ने आदेश दिया है कि 10 या 12 वाहनों के काफिले को प्रवासियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए गति सीमाओं का कड़ाई से पालन करना होगा। पुलिस यह सुनिश्चित करेगी कि केवल खाली माल वाहक वाहनों में ही प्रवासी श्रमिकों को ले जाएं। मोबाइल पुलिस पिकेट प्रवासियों को ले जाने वाले वाहनों पर कड़ी नजर रखेंगे। वहीं पुलिस दुपहिया, साइकिल या पैदल पैदल प्रवासियों की आवाजाही की अनुमति नहीं देगी।

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों पर वाहक द्वारा अपने मूल स्थानों पर लौटने वाले सभी प्रवासियों की सुरक्षा और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, माल वाहक के ड्राइवरों को 40 किमी घंटे की गति से ड्राइव करने के लिए कहा गया है। उन्हें दो वाहनों के बीच उचित दूरी बनाए रखने के लिए भी कहा गया है। इसके साथ ही ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों को प्रवासियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त सतर्क रहने के लिए भी कहा गया है।

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