UP Nikay Chunav: निकाय चुनाव में लग सकते हैं 6 महीना, अध्यक्ष राम अवतार ने कहा- प्रदेश के हर जिले में जाकर करेंगे सर्वे

Edited By Imran,Updated: 29 Dec, 2022 01:57 PM

up nikay chunav municipal elections may take 6 months

UP Nikay Chunav : यूपी में होने वाले निकाय चुनाव को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। जानकारी के अनुसार, नगर निकाय चुनाव होने में अब 6 महीने का वक्त लग सकता है। दरअसल, सर्वे करने के लिए गठित की गई 5 सदस्यीय टीम के अध्यक्ष राम अवतार ने बताया है कि हमारी टीम...

UP Nikay Chunav : यूपी में होने वाले निकाय चुनाव को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। जानकारी के अनुसार, नगर निकाय चुनाव होने में अब 6 महीने का वक्त लग सकता है। दरअसल, सर्वे करने के लिए गठित की गई 5 सदस्यीय टीम के अध्यक्ष राम अवतार ने बताया है कि हमारी टीम प्रदेश के सभी जिलों में जाकर सर्वे करेगी, जिसमें समय लग सकता है। 

बता दें कि उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव को लेकर इलाहाबाद उच्‍च न्‍यायालय की लखनऊ खंड पीठ द्वारा  OBC आरक्षण खत्म करने का आदेश दे दिया गया। उसके बाद विपक्ष सरकार पर जुबानी हलावार हो गया। बैकफुटपर आई उत्तर प्रदेश सरकार ने OBC आरक्षण के लिए आयोग गठित कर दी है। आयोग में 5 लोग शामिल है जिसमें राम अवतार सिंह अध्यक्ष है। 

यह भी पढ़ें:- UP body elections: UP निकाय चुनाव में OBC आरक्षण पर आयोग गठित, राम अवतार सिंह होंगे अध्यक्ष

1- रिटायर्ड जज राम अवतार सिंह की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय OBC आयोग गठित।
2- चोब सिंह वर्मा (Retd. IAS)
3- महेंद्र कुमार (Retd.IAS)
4- संतोष कुमार विश्वकर्मा (भूतपूर्व विधि परामर्शी)
5- बृजेश कुमार सोनी पूर्व अपर विधि परामर्शी व अपर जिला जज सदस्य बनाये गए।

निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को किया समाप्त
बता दें कि इलाहाबाद उच्‍च न्‍यायालय की लखनऊ पीठ ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश सरकार की नगर निकाय चुनाव संबंधी मसौदा अधिसूचना को रद्द करते हुए राज्य में बिना ओबीसी आरक्षण के नगर निकाय चुनाव (UP Nikay Chunav) कराने का आदेश दिया था। इसके साथ ही पीठ ने राज्य सरकार एवं राज्य चुनाव आयोग को आदेश दिया कि पिछड़ा वर्ग की सीटों को सामान्य करते हुए स्थानीय निकाय चुनाव को 31 जनवरी 2023 तक संपन्न करा लिया जाए। न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति सौरभ लवानिया की खंडपीठ ने यह आदेश दिया था। इस फैसले से राज्य में शहरी स्थानीय निकाय चुनाव कराने का रास्ता साफ हो गया था। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार ने इस मामले में बयान जारी करते हुए कहा कि संविधान के अनुसार ओबीसी को रिजर्वेशन दिया जाएगा। इसके लिए कानूनी विचार किया जा रहा है। जरूरत पड़ी तो सरकार सुप्रीम कोर्ट भी मामले को लेकर जाएगी।

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