Edited By Deepender Thakur,Updated: 24 Jul, 2019 02:26 PM
उत्तर प्रदेश में जहरीली शराब से होने वाली मौतों का मामला बुधवार को विधानसभा में उठा और विपक्षी सदस्यों ने शराब माफियाओं पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। प्रश्नकाल के दौरान सपा और बसपा सदस्यों ने जहरीली शराब से होने वाली मौतों का मुद्दा उठाया।
लखनऊः उत्तर प्रदेश में जहरीली शराब से होने वाली मौतों का मामला बुधवार को विधानसभा में उठा और विपक्षी सदस्यों ने शराब माफियाओं पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। प्रश्नकाल के दौरान सपा और बसपा सदस्यों ने जहरीली शराब से होने वाली मौतों का मुद्दा उठाया।
सदस्यों ने सरकार से प्रश्न किया कि जहरीली शराब से होने वाली मौतों की घटनाओं में कितनों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया गया और कितनों को दंड मिला। कांग्रेस के नेता अजय कुमार लल्लू ने आरोप लगाया कि जो लोग इसमें शामिल थे, जो शराब माफिया इसमें संलिप्त हैं, ना तो उन्हें चिह्नित किया गया और ना ही उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। उन्होंने सवाल किया कि जो माफिया इस शराब के खेल में लिप्त हैं, उनके खिलाफ क्या सरकार कड़ी कार्रवाई का निर्देश जारी करेगी।
इस पर आबकारी मंत्री जय प्रताप सिंह ने कहा कि कानूनों को कड़ा बनाया गया है और जुर्माने की राशि में कई गुना वृद्धि की गई है। आजीवन कारावास एवं मृत्युदंड तक का प्रावधान किया गया है। मौतों का आंकड़ा देते हुए सिंह ने बताया कि 2017 में आजमगढ़ में 26 लोगों की मौत जहरीली शराब से हुई। 2018 में बाराबंकी में 4, गाजियाबाद में 4, कानपुर नगर में 5, कानपुर देहात में 4, बिजनौर में 1 और शामली में 5 लोगों की मौत हुई।
उन्होंने बताया कि 2019 में कुशीनगर में 8, सहारनपुर में 36, कानपुर नगर में 10 और बाराबंकी में 24 लोगों की मौत हुई। मंत्री ने बताया कि विभागीय स्तर पर निलंबन की कार्रवाई की जाती है। हर घटना के बाद संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई की जाती है और जितने भी मामले हुए हैं, लगभग सभी में आरोपपत्र दाखिल हो चुके हैं।