Edited By Umakant yadav,Updated: 23 Nov, 2020 02:39 PM
उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण के सेकेंड वेवे को देखते हुए योगी आदित्यनाथ सरकार ने शादी समारोह के लिए एक बार फिर एडवाइजरी की है। जिसके अंतर्गत शादी में 100 लोगों के शामिल होने की इजाजत दी गई है...
लखनऊ: उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण के सेकेंड वेवे को देखते हुए योगी आदित्यनाथ सरकार ने शादी समारोह के लिए एक बार फिर एडवाइजरी की है। जिसके अंतर्गत शादी में 100 लोगों के शामिल होने की इजाजत दी गई है। इतना ही नहीं शादी में बैंड और डीजे पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई है। सरकार ने नियमों का उल्लंघन करने वालों पर मुकदमा दर्जकर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।
बुजुर्गों और बीमार लोगों को शादियों में शामिल होने पर रोक
बता दें कि सरकार ने शादी और अन्य सामूहिक समारोहों में अधिकतम 100 लोगों के शामिल होने की संख्या तय की है। विवाह समारोह में 200 मेहमानों की जगह अब केवल 100 मेहमान ही शामिल हो पाएंगे। यदि किसी मैरिज हॉल की क्षमता 100 लोगों की ही है तो वहां 50 लोग ही आ सकेंगे। इससे अधिक लोग एकत्र मिलने पर कोविड-19 प्रोटोकॉल का उल्लंघन माना जाएगा। इसके साथ ही बुजुर्गों और बीमार लोगों को शादियों में शामिल होने पर रोक लगा दी गई है।