पूर्व विधायक विजय मिश्रा के बेटे विष्णु मिश्रा को HC से बड़ी राहत, धोखाधड़ी के मामले में दी जमानत

Edited By Ramkesh,Updated: 06 May, 2023 12:25 PM

son of former mla vijay mishra granted bail in fraud case

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक विजय मिश्रा के बेटे विष्णु मिश्रा को धोखाधड़ी के एक मामले में जमानत दे दी है। विष्णु मिश्रा के खिलाफ यह मामला भदोही जिले के गोपीगंज पुलिस थाना में दर्ज किया गया था।

प्रयागराज: इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक विजय मिश्रा के बेटे विष्णु मिश्रा को धोखाधड़ी के एक मामले में जमानत दे दी है। विष्णु मिश्रा के खिलाफ यह मामला भदोही जिले के गोपीगंज पुलिस थाना में दर्ज किया गया था। विष्णु मिश्रा की जमानत की अर्जी स्वीकार करते हुए न्यायमूर्ति समीर जैन ने कहा, “याचिकाकर्ता और सह अभियुक्त विजय मिश्रा के खिलाफ कोई असामान्य आरोप नहीं है। इसलिए विष्णु मिश्रा के आपराधिक इतिहास के आधार पर जमानत से इनकार करना उचित नहीं होगा।”

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अदालत ने कहा, “इसके अलावा, याचिकाकर्ता 24 जुलाई, 2022 से जेल में है। इसलिए वह जमानत पर रिहा होने का पात्र है।” बता दें कि अवैध असलहा के मामले में उनके बेटे विष्णु मिश्रा को केंद्रीय जेल वाराणसी में बंद थे जबकि पूर्व विधायक विजय मिश्रा आगरा की जेल में बंद है। पुलिस ने छापेमारी के दौरान सामूहिक दुष्कर्म  के आरोपी पूर्व विधायक विजय मिश्रा के घर से  एके-47, पिस्टल कई जिंदा कारतूस बरामद किए थे उसके बाद से उनके बेटे  विष्णु मिश्रा भी जेल में बंद है।

उल्लेखनीय है कि विष्णु मिश्रा और उसके माता पिता के खिलाफ चार अगस्त, 2020 को भदोही के गोपीगंज पुलिस थाना में धोखाधड़ी की एफआईआर दर्ज की गई थी। अदालत ने बृहस्पतिवार को जमानत देते हुए याचिकाकर्ता पर कुछ शर्तें लगाते हुए कहा कि वह इस मामले के तथ्यों से परिचित किसी व्यक्ति को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से लालच या धमकी नहीं देगा। साथ ही वह साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।

 

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