Edited By Mamta Yadav,Updated: 30 Sep, 2024 11:54 PM
उत्तर प्रदेश में शाहजहांपुर जिले की पाक्सों न्यायालय ने सगी बहनों से सामूहिक दुष्कर्म करने वाले तीन आरोपियों को सोमवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
Shahjahanpur News: उत्तर प्रदेश में शाहजहांपुर जिले की पाक्सों न्यायालय ने सगी बहनों से सामूहिक दुष्कर्म करने वाले तीन आरोपियों को सोमवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता दीप कुमार गुप्ता ने सोमवार को बताया कि 10 अक्टूबर 2017 को मदनापुर थाना क्षेत्र के एक गांव में रहने वाली दो सगी बहने शाम को खेत में शौच को गई थी दोनों की आयु उस समय 13 तथा 16 वर्ष थी इसके बाद आरोपी जितेंद्र, शिवम तथा बंटू उन्हें खींचकर बाजारा के खेत में ले गए।उन्होंने बताया कि उसके बाद तीनों आरोपियों ने दोनों बहनों के साथ बारी-बारी से दुष्कर्म किया तथा विरोध करने पर 16 वर्षीय बहन के सिर पर तमंचे की नाल का प्रहार कर दिया जिससे वह बेहोश हो गई। इसके बाद भी आरोपियों ने उसके साथ दुराचार किया।
गुप्ता ने बताया कि मामले में सुनवाई के बाद पाक्सो न्यायालय के न्यायाधीश अर्पणा त्रिपाठी ने आरोपी जितेंद्र, शिवम तथा बंटू (बदायूं निवासी) को आजीवन कारावास (मृत्यु होने तक) तथा एक लाख 50 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है।