मुख्तार अंसारी पर पुलिस ने कसा शिकंजा, 26 लाख रूपए की बेनामी संपत्ति जब्त

Edited By Tamanna Bhardwaj,Updated: 12 Mar, 2023 04:53 PM

police tightens screws on mukhtar ansari seized

उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में माफिया सरगना मुख्तार अंसारी 26 लाख रूपए की बेनामी संपत्ति जब्त की गई है। पुलिस सूत्रों ने रविवार को बताया कि मोहम्मदाबाद क्षेत्र के युसुफपुर बाजार में मुख्तार की अवैध क्रियाकलापों...

गाजीपुर: उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में माफिया सरगना मुख्तार अंसारी 26 लाख रूपए की बेनामी संपत्ति जब्त की गई है। पुलिस सूत्रों ने रविवार को बताया कि मोहम्मदाबाद क्षेत्र के युसुफपुर बाजार में मुख्तार की अवैध क्रियाकलापों से अर्जित की गई 18 दुकानों को पुलिस ने शनिवार को जब्त किया है। पुलिस जांच में पता चला है कि मुख्तार अंसारी एक गिरोह बनाकर लोक व्यवस्था को अस्त-व्यस्त करने के इरादे से स्वयं के तथा अपने गैंग के सदस्यों के लिए आपराधिक क्रियाकलापों में लिप्त रहता था और उसी के जरिए उसने यह संपत्ति अर्जित की है।
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उन्होंने बताया कि इस सिलसिले में जिला मजिस्ट्रेट ने पिछली छह मार्च को कुर्की के आदेश दिए है और इसके अनुपालन में कुर्की की कार्रवाई को अंजाम दिया गया। कुर्क की गई संपत्ति की कुल कीमत 26 लाख 18 हजार 25 रुपए आंकी गई है। इससे पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि देश का सबसे खूंखार आपराधिक गैंग मुख्तार अंसारी का गैंग है, कोर्ट ने हत्या के एक मामले में मुख्तार गैंग के सदस्य की जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की।
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इसी के साथ कोर्ट ने हत्यारोपित रामू मल्लाह को जमानत देने से इनकार कर दिया। जमानत अर्जी पर जस्टिस दिनेश कुमार सिंह की खंडपीठ सुनवाई कर रही थी। कोर्ट ने कहा कि इस तरह के अपराधी को जेल से बाहर आने की अनुमति दी जाती है तो वह निश्चित रूप से गवाहों को प्रभावित करने की स्थिति में होगा। ऐसे में गवाहों का स्वतंत्र, निष्पक्ष और सच्चा बयान संभव नहीं होगा।

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